गुरुवार, 3 जुलाई 2025

सूरतगढ़:पानादेवी का पट्टा निरस्त.भूखंड सीज.

 

सूरतगढ़ 3 जुलाई 2025.

नगर पालिका प्रशासन ने आज पाना देवी पत्नी रामचंद्र जाट निवासी वार्ड नंबर 4 /5 सूरतगढ़ का पट्टा संख्या 332 जो 13 मार्च 2024 को अभियान में जारी किया गया था को निरस्त कर दिया और उस भूखंड का कब्जा ले लिया।

*  नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पूजा शर्मा ने नगर पालिका अधिनियम धारा 73 (ख) के अनुसार यह पट्टा  30 जून 2025 को निरस्त किया था। इस भूखंड का साइज 40 गुणा 70 फुट था। 

* सूचना यह है कि उक्त भूखंड सं 11 मंडी समिति की आवासीय योजना में था लेकिन पाना देवी को यह कच्ची बस्ती बता कर पट्टा जारी किया गया।

* भाजपा कार्यकर्ता बाबूसिंह खीची ने जिलाकलेक्टर को इसकी शिकायत की थी। खीची ने ईओ पूजा शर्मा, एईएन मेजरसिंह और तत्कालीन पालिकाध्यक्ष ओमप्रकाश कालवा के विरुद्ध शिकायत की थी।

जिलाकलेक्टर ने अतिरिक्त जिलाकलेक्टर सूरतगढ़ की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया था।शिकायत के चलते ही यह पट्टा निरस्त की कार्रवाई हुई। (सूचना यह है कि पानादेवी पत्नी रामचंद्र जाट ने यह भूखंड  आगे भी बेच दिया था।)

* नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने भूखंड का सीजर नोटिस दीवार पर चिपकवाया। प्रशासन ने वहां नगरपालिका संपत्ति का बोर्ड भी लगा दिया।


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