सोमवार, 19 फ़रवरी 2024

सरकारी पाइप लाईन पर अवैध कनेक्शन हटाए जाएंगे:कानूनी कार्यवाही भी होगी

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

श्रीगंगानगर, 18 फ़रवरी 2024.
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर के शासन सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में सम्पूर्ण राजस्थान में गांवों शहरों में विभागीय पाइप लाइन राइजिंग मैन एवं जल वितरण पाइप लाइन पर किए गए अवैध जल संबंध को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत श्रीगंगानगर के अधीक्षण अभियंता श्री मोहन लाल अरोड़ा ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले के निवासियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा जल वितरण पाइप लाइन पर अवैध जल संबंध किया हुआ है तो वह 28 फरवरी 2024 तक राज्य आज्ञा 31-03-2017 की धारा 19 के अंतर्गत अवैध जल पर नियमानुसार 1100 रूपये एक मुश्त तथा कम से कम 30 हजार लीटर औसत मासिक उपभोग के आधार पर एक वर्ष के जल उपभोग की पांच गुना राशि जमा कराकर नियमित करवाए। 28 फरवरी से बाद अभियान के दौरान यदि अवैध जल संबंध पाया जाता है तो जल संबंध काटने के साथ साथ उनके विरुद्ध विभागीय नियमानुसार कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। इसकी समस्त जिम्मेवारी अवैध जल संबंध करने वाले व्यक्ति की रहेगी।०0०

******









यह ब्लॉग खोजें