बुधवार, 4 जनवरी 2023

मुकेश स्वामी,पंकज स्वामी पर सख्त धाराओं 332,353 में मुकदमा.धाराओं में क्या है?

 


* करणीदानसिंह राजपूत *

सूरतगढ़ 4 जनवरी 2023.

नगर पालिका अतिक्रमण निरोधक दस्ते पर हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाने के आरोप में सिटी पुलिस थाने में मुकेश स्वामी,पंकज स्वामी व अन्य  के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 332 353 और 504 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है।

 ये दोनों धाराएं 332 353 लोक सेवक के सरकारी कार्य में डर दिखाकर बल प्रयोग करते हुए बाधा डालने और चोट पहुंचाने की हैं,इनमें पुलिस जमानत नहीं ले सकती अदालत ही जमानत ले सकती है।

 

* धारा 332 लोक सेवक को बल प्रयोग करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालने में 2 साल तक की कैद और जुर्माने का दंड हो सकता है। 

** धारा 353 में  लोकसेवक को सरकारी कार्य में चोट पहुंचाकर बाधा डालने में  3 साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।

*** दोनों धाराओं 332 353 में समझौता नहीं हो सकता। अदालत में ही निर्णय होता है।

*** धारा 504 जानते बूझते अपमानित करते हुए उकसाने का आरोप।

 नगर नगरपालिका के सहायक राजस्व निरीक्षक कालूराम सेन पुत्र ख्यालीराम की ओर से यह मुकदमा 3 जनवरी 2023 की शाम को दर्ज करवाया गया। 

कालूराम सेन की ओर से दर्ज मुकदमे में लिखाया गया है कि अतिक्रमण निरोधक दस्ते के कालूराम सेन प्रभारी  मोहनलाल अठवाल स्वच्छता निरीक्षक मनिंद्र पूर्ण राम जगदीश प्रसाद आदि जमादार व 15- 20 अन्य सफाई कर्मचारी सुबह 7:30 बजे वार्ड नंबर 26 में अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे। 

 मुकेश स्वामी ने चार दिवारी दो कमरे बनाए और अन्य निर्माण चालू कर रखा था। कब्जा हटाने व निर्माण रोकने की कार्यवाही शुरू की गई। 

मुकेश व पंकज स्वामी और  दो तीन अन्य लोगों ने विरोध किया। मुकेश स्वामी ने गाली गलौज किया और जानलेवा हमला करते हुए ईंटें मारनी शुरू की। अजय पुत्र कानाराम के साथ जाति सूचक गाली गलौज के साथ ही ईंट मारी जो उसके सिर पर लगी। मेरे ईंट मारी जो हाथ पर लगी। राजकार्य में बाधा डाली गई। जेसीबी मशीन का शीशा तोड़ दिया गया। 

यह अनुसंधान सहायक उपनिरीक्षक राजकुमार को सौंपा गया है।०0०





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