गुरुवार, 23 नवंबर 2023

चुनाव नियम:मदिरा दुकान पर केस व अनुज्ञापत्र निलम्बित



* करणीदानसिंह राजपूत *

श्रीगंगानगर, 23 नवम्बर 2023.

 विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान थानाधिकारी पुलिस थाना पुरानी आबादी द्वारा अवगत करवाने पर देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान गंगानगर वार्ड नम्बर 21 शॉप नम्बर 3 अनुज्ञाधारी सुरेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल की स्वीकृत मदिरा दुकान पर विधानसभा चुनाव 2023 के संबंध में किसी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा पर्ची जारी की जाकर मुफ्त में शराब बांटने की सूचना पर रपट दर्ज की गई है।

जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती रीना छिम्पा ने बताया कि मदिरा दुकान में मिली अनियमितता एवं आचार संहिता के निर्देशों की पालना सही तरीके से नहीं करने पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 34 व 76 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान गंगानगर वार्ड नम्बर 21 शॉप नम्बर 3 अनुज्ञाधारी सुरेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल का अनुज्ञापत्र को आगामी आदेशों तक निलम्बित किया गया है।

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