रेल परिसर व ट्रेनों में यात्री हमेशा मास्क, फेस कवर लगाकर रखें.नहीं होने पर कार्यवाही होगी.
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* करणीदानसिंह राजपूत *
श्रीगंगानगर, 17 अप्रैल 2021.
रेलवे सभी यात्रियों से अपील करता है कि कोविड-19 समस्त प्रोटोकाॅल की कड़ाई के साथ पालना सुनिश्चित कर रेलवे का सहयोग करें।
वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे द्वारा समय-समय पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना कर करोना संक्रमण को रोकने में अहम भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। रेलवे द्वारा ट्रेनों व रेल परिसरों में साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेसन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों को कोविड से बचाव के लिए अनेक जागरूकता अभियान भी निरंतर चलाए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को इसके प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। सभी यात्री कोविड-19 प्रोटोकाॅल नियमों की पालना कर कोविड को फैलने से रोकने में रेलवे का सहयोग करें।
रेलवे द्वारा यात्री रेलसेवाओं के संचालन को प्रारंभ करने के समय से ही यात्रियों को निरंतर सलाह दी जा रही है कि वे अपने तथा दूसरे यात्रियों के बचाव के लिए ट्रेनों एवं रेल परिसर में हमेशा मास्क, फेस कवर लगाकर रखें। स्वच्छता परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा रेल परिसर में थूकने पर रूपयें 500 तक के जुर्माने का प्रावधान पूर्व में ही किया हुआ है, जिससे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखकर आमजन के स्वास्थ्य पर होने वाले बुरे प्रभाव को रोका जा सके।
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए रेलवे द्वारा रेल यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी यात्री के ट्रेन व रेल परिसर में मास्क, फेस कवर न पहनने पर रूपयें 500 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। रेल परिसर व ट्रेनों में थूकने (समान प्रकृति के कार्य) और मास्क, फेस कवर ने पहनने पर रूपयें 500 तक के जुर्माने का प्रावधान भारतीय रेलवे के रेल परिसर में स्वच्छता नियम 2012 के तहत किया गया है।
सभी रेल यात्रियों से अपील है कि वह स्टेशनों व यात्रा के दौरान ट्रेनों में हमेशा मास्क, फेस कवर लगाकर रखे तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना सुनिश्चित कर कोरोना संक्रमण को रोकने की लड़ाई में भारतीय रेलवे का सहयोग करें।00
( पीआरओ. श्री गंगानगर)
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