शादी समारोह में 100 से अधिक होने पर ₹25000 व एसडीएम को सूचना नहीं देने पर ₹5000 जुर्माना और अन्य कार्रवाई भी
* करणीदानसिंह राजपूत*
राजस्थान सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विवाह समारोह आयोजन व भाग लेने आदि पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इस एडवाइजरी की पालना नहीं होने पर सख्त कदम उठाने के निर्देश हैं।
राजस्थान के राजपत्र में 22 नवंबर 2020 को प्रकाशित किया गया है कि विवाह समारोह की सूचना उपखंड अधिकारी को अनिवार्य देनी होगी। इसके अलावा आयोजन स्थल पर सैनिटाइजेशन मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर ₹5000 का जुर्माना वह महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
सारे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी आयोजक के द्वारा करवाई जाएगी। प्रशासन भी वीडियोग्राफी अपनी तरफ से करवा सकेगा।
शादी समारोह के लिए अधिकतम 100 व्यक्तियों की मंजूरी दी गई है। इससे अधिक होने पर ₹25000 जुर्माना वसूल किया जाएगा। 100 से अधिक होने पर मैरिज पैलेस को सीज करने की कार्रवाई के निर्देश भी जारी हुए हैं।
सरकार ने सख्ती के लिए जिला कलेक्टरों को और जिला कलेक्टर ने आगे उपखंड अधिकारी व तहसीलदार आदि को सख्त रूप से नियम पालना के निर्देश दिए हैं।