बुधवार, 14 अक्टूबर 2020

चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा बयान से पलटी, झूठे साक्ष्य पेश करने का चलेगा मुकदमा

 





नई दिल्ली, 14, अक्टूबर 2020.

सरकारी वकील अभय त्रिपाठी ने बताया कि विधि छात्रा ने पांच सितंबर 2019 को नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उसने स्वामी चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाया था।

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली कानून की छात्रा ने 9 अक्टुबर को विशेष एमपी-एमएलए अदालत में अपने बयान से पलट गई। छात्रा विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान अपना बयान देने के लिए उपस्थित हुई। छात्रा ने बयान में कहा कि उसने पूर्व मंत्री पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया जिसे अभियोजन पक्ष आरोप के तौर पर पेश कर रहा है।


अभियोजन पक्ष ने आरोपों से मुकरने पर छात्रा के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत तुरंत अर्जी दाखिल की। न्यायाधीश पीके राय ने अपने कार्यालय को वह याचिका पंजीकृत करने के निर्देश दिए और अभियोजन पक्ष से कहा कि वह अर्जी की एक प्रति पीड़ित पक्ष और अभियुक्त पक्ष को उपलब्ध कराए।अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तारीख तय की है।

 विधि छात्रा ने पांच सितंबर 2019 को नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उसने स्वामी चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाया था। इसके अलावा उसके पिता ने भी शाहजहांपुर में एक प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी। इन दोनों ही मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया गया था।


उक्त मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने लड़की का बयान दर्ज किया था। उसके बाद अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत शाहजहांपुर में भी उसका बयान रिकॉर्ड किया गया था। दोनों ही बयानों में उसने मुकदमे में लगाए गए आरोपों को सही बताया था।

अब वह अपने बयान से पलट गई। चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज मामला खासा र्चिचत हुआ था। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और बाद में जमानत हुई। चिन्मयानंद ने छात्रा पर रंगदारी का आरोप लगाया था कि वह 5 करोड़ रूपये मांग रही है,उन्हें फंसाया जा रहा है। ००

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