सोमवार, 30 जून 2025

अमानक पनीर,मावा मिठाई व वेजिटेबल ऑयल मिले. जुर्माना.



* करणीदानसिंह राजपूत *
हनुमानगढ़ 30 जून 2025.
श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान श्री एच. गुईटे के निर्देशानुसार जिला हनुमानगढ़ में चलाए जा रहे 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वारÓ अभियान के अंतर्गत चार फर्मों पर अमानक खाद्य सामग्री का विक्रय करने का आरोप साबित होने पर माननीय न्यायालय ने 95 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (एफएसओ) द्वारा अनेक खाद्य व्यवाइयों द्वारा विक्रय किए जा रहे खाद्य सामग्री के सैम्पल लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए बीकानेर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोशाला में भिजवाया गया था। प्रयोगशाला से मिली जांच रिपोर्ट में चार खाद्य संस्थानों द्वारा अनसेफ एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य सामग्री की रिपोर्ट मिली। अमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों के चार नमूना प्रकरणों को माननीय न्यायनिर्णयन अधिकारी (एडीएम कोर्ट), हनुमानगढ़ द्वारा चार खाद्य संस्थानों पर अनसेफ एवं सबस्टैण्डर्ड बेचने पर 95 हजार रुपए के जुर्माने ने दण्डित किया गया है।
इन संस्थानों पर हुई कार्रवाई
डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि 24 फरवरी 2024 को खाद्य सुरक्षा दल ने प्रात: 11 बजे हनुमानगढ़ जंक्शन के बस स्टैण्ड के नजदीक स्थित मै. लक्ष्य डेयरी की जांच की, तो वहां पर एक प्लास्टिक के थैली में पनीर आमजन को विक्रय किया जा रहा था। निरीक्षण दल को प्रथम दृष्टया: यह पनीर मिलावटी होना प्रतीत हुआ। जांच दल ने पनीर का सैम्पल लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भिजवाया, जहां से 7 मार्च को आई रिपोर्ट में यह पनीर खाने में अनसेफ एवं सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। फर्म संचालक कृष्णलाल गोदारा ने पनीर की पुन: जांच मैसूर स्थित रैफरेल फूड लैब से करवाई, जहां से भी जांच रिपोर्ट सबस्टैण्डर्ड फूड की प्राप्त हुई। प्रकरण को माननीय न्यायनिर्णयन अधिकारी (एडीएम कोर्ट), हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ श्री उम्मेदीलाल मीना ने फर्म संचालक को धारा 51 के तहत 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित कर एक माह में जमा करवाने के आदेश दिए।
* डॉ. शर्मा ने बताया कि इसी प्रकार 22 अप्रेल 2024 को गोलूवाला स्थित मै. सूंडा मिष्ठान भंडार पर संचालक रामकुमार द्वारा मावा मिठाई का विक्रय किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा दल द्वारा मावा मिठाई का सैम्पल जन प्रयोगशाला भिजवाया, जहां 3 मार्च 2024 को मिली जांच रिपोर्ट में मावा मिठाई खाने में सबस्टैण्डर्ड प्राप्त हुई। माननीय न्यायालय ने फर्म संचालक पर 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित कर एक माह में जमा करवाने के आदेश दिए।
*डॉ. शर्मा ने बताया कि 13 दिसम्बर 2023 को लखूवाली स्थित मै. खान किरयाना स्टोर पर संचालक शौकीन द्वारा राजकिंग ब्राण्ड का हाइड्रोजनरेटिड वेजिटेबल ऑयल का विक्रय किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा दल द्वारा वेजिटेबल ऑयल का सैम्पल जन प्रयोगशाला भिजवाया, जहां 27 दिसम्बर 2023 को मिली जांच रिपोर्ट में वेजिटेबल ऑयल खाने में सबस्टैण्डर्ड एवं विनियमन भोजन का उल्लंघन प्राप्त हुई। माननीय न्यायालय ने फर्म संचालक पर 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित कर एक माह में जमा करवाने के आदेश दिए।
* 23 अक्टूबर 2023 को संगरिया स्थित मै. हार्दिक डयेरी पर संचालक विनोद कुमार द्वारा आमजन को पनीर का विक्रय किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा दल द्वारा पनीर का सैम्पल जन प्रयोगशाला भिजवाया, जहां 6 नवम्बर 2023 को मिली जांच रिपोर्ट में पनीर खाने में सबस्टैण्डर्ड फूड प्राप्त हुई। माननीय न्यायालय ने फर्म संचालक पर 15 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित कर एक माह में जमा करवाने के आदेश दिए।
खाद्य सुरक्षा से जुड़ी लापरवाही बर्दाश्त नहीं
डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर नमूने लिए जा रहे हैं और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी अपील की कि यदि उन्हें किसी भी खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता पर संदेह हो तो वे इसकी जानकारी तुरंत विभाग को दें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।o0o








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