पट्टे व लीज डीड ईओ,आयुक्त के एकल हस्ताक्षर से जारी होंगे.संपूर्ण राजस्थान.
* करणीदानसिंह राजपूत *
2 फरवरी 2026.
राजस्थान के नगर निकायों में पट्टे और लीज डीड जारी करने संबंधी कार्य अधिशासी अधिकारी और आयुक्त के एकल हस्ताक्षरों से होंगे।
यह आदेश आज स्वायत शासन विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव की ओर से जारी किया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न नगर निकायों में यह कार्य प्रशासकों द्वारा जारी किए जा रहे हैं। प्रशासकों को केवल वे अधिकार दिए गए हैं जो बोर्ड के होते हैं। महापौर व अध्यक्ष आदि के अधिकार प्रशासकों को नहीं दिए गए हैं,ऐसी स्थिति में अधिशासी अधिकारी और आयुक्त
अपने एकल हस्ताक्षर से पट्टे और लीज डीड जारी कर सकते हैं ।
इस स्पष्टीकरण के बाद में यदि कोई पट्टे और रिलीज लीज डीड कार्य पेंडिंग रहता है तो इसकी जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारी और आयुक्त की होगी।यह आदेश आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन की ओर से आज जारी किया गया।
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टिप्पणी.
* नगर निकाय चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू होने तक ईओ और आयुक्त ये कार्य एकल हस्ताक्षरों से कर सकते हैं।कार्य पैंडिंग रहने की जिम्मेदारी भी रहेगी, इसलिए फाईल को लटका कर नहीं रख सकेंगे। फाईल पर नोटिंग करनी ही होगी और पैंडिंग रहती है तो नोट लगाना ही होगा कि क्या कमी है। यह सूचना आवेदक को भी देनी होगी। ०0०