* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ़ 1 सितंबर 2025.सरकार से रियायती कीमत पर लिए गए कुंडिया सारस्वत धर्मशाला भूखंड पर अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण के कारण भूखंड किसी भी समय नगरपालिका प्रशासन की ओर से सीज सील कर अपने कब्जे में लेने की कार्वाई हो सकती है। नगरपालिका को लिखित में दुकानें हटाने का देने और हटाने की कार्वाई शुरू करके भूखंड को सीज होने से बचाया जा सकता है अन्यथा नगरपालिका द्वारा 28 अगस्त 2025 को अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा को दिए नोटिस की 3 दिन की अवधि सीमा खत्म हो चुकी है। लक्ष्मण शर्मा की जिम्मेदारी है कि वे भूखंड को कैसे बचाते हैं। यह भूखंड बेशकीमती बीकानेर रोड पर है जिसमें बड़े पैसे वाले व्यावसायिक यानि दुकानों का निर्माण कराने के लिए नियम तुड़वाने में है। संस्था अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा और कार्यकारिणी पदाधिकारियों सदस्यों की नियम विरुद्ध कार्वाई और व्यावसायिक निर्माण पर अड़े रहने से लाखों का भूखंड सीज हो जाएगा और निरस्त हो जाएगा। आज 1 सितंबर 2025 को समाज का एक धड़ा अधिशासी अधिकारी पूजा शर्मा से मिला और कार्वाई करने की मांग की। सूचना है कि 2 -3 सितंबर को यह लिखित में दिया जाएगा। अधिशासी अधिकारी को उपखंड अधिकारी का निर्देश सीज की कार्वाई करने का दिया हुआ है इसलिए अधिशासी अधिकारी स्तर पर उसे टाला नहीं जा सकता।
कुंडिया सारस्वत समाज का एक धड़ा वर्षों से यह मांग करता रहा है कि धर्मशाला की जगह पर दुकानें नहीं बनाई जाए। इसके लिए नगरपालिका, उपखंड प्रशासन, स्वायत्त शासन निदेशालय को वर्षों से शिकायतें और ज्ञापन दिए जाते रहे। अभी कुछ महीनों से यह विवाद बहुत बढ गया है और झगड़े में बदल गया है। यह विवाद उपखंड अधिकारी भरत जय प्रकाश मीणा के पास पहुंचने पर उन्होंने नगरपालिका नियम के तहत सख्त कार्वाई का निर्णय लिया।
नगरपालिका प्रशासन अधिशासी अधिकारी ने 28 अगस्त 2025 को कुंडिया सारस्वत समाज के अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा को अंतिम नोटिस दिया जिसमें 3 दिन में ही व्यावसायिक निर्माण हटाने का लिखा था और उक्त अवधि 1 सितंबर को खत्म हो गई।
अंतिम नोटिस में पूर्व नोटिसों का हवाला भी दिया गया जिन्में व्यावसायिक निर्माण हटाने का लिखा गया था। अधिशासी अधिकारी ने अंतिम नोटिस में पत्र सं. का हवाला है।
175 दि.10-6-2016,
233 दि.23-6-2016,
405 दि.5-9-2016,
3088 दि.18-9-2016,
730 दि.24-1-2017,
74 दि.15-5-2017,
1534-35 दि.12-8-2022,
4431 दि.19-12-2022.
नगरपालिका प्रशासन अंतिम नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भूखंड को सीज/ सील करने के अलावा कोई अलग कार्वाई नहीं कर सकता। यह कार्वाई 2 सितंबर को हो सकती है और किसी कारण 2 सितंबर को नहीं हुई तो 3 सितंबर को हो सकती है। अंतिम नोटिस के बाद कार्वाई में अवहेलना होती है तो अधिशासी अधिकारी की जिम्मेदारी हो जाएगी। यह भूखंड केवल व्यावसायिक निर्माण हटाने से ही बच सकता है और यह जिम्मेदारी अध्यक्ष व कार्यकारिणी की है।०0०
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