शुक्रवार, 13 सितंबर 2024

केजरीवाल की जमानत पर शर्तों का चौकीदार

 


* करणीदानसिंह राजपूत *

13 सितंबर 2024.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दे दी। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर किया गया था। केजरीवाल को 10 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरना होगा।इसके अलावा शर्तें लगाई गई है।

👍 केजरीवाल "कार्यालय नहीं जाएंगे, न फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक टिप्प्णी पर भी रोक रहेगी।सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत के साथ यह शर्त लगाई कि वह जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे और ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहेंगे​। 

*केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद 

आप की नेता अतिशी ने कहा, 'सत्यमेव जयते', जबकि पार्टी के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर लिखा, "सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं. अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल की बेड़ियों से आज़ाद करने का फैसला सुना दिया है."


दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया थी, "सत्य की शक्ति से टूटे तानाशाह की जेल के ताले."


दिल्ली आबकारी नीति में जुड़े कथित घोटाले को लेकर सीबीआई की ओर से हुई गिरफ़्तारी को चुनौती देने और ज़मानत के लिए सीएम केजरीवाल की ओर से दो याचिकाएं दायर की गई थीं.


पांच सितंबर को इस पर सुनवाई हुई थी और फ़ैसला सुरक्षित रख लिया गया था.


आबकारी नीति के संबंध में केजरीवाल को ईडी ने इसी साल 21 मार्च को गिरफ़्तार किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में ज़मानत दे दी थी लेकिन हिरासत में रहते हुए अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने फिर से गिरफ़्तार कर लिया.

दिल्ली सरकार के 2021-22 की आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. हालांकि अब इस नीति को रद्द किया जा चुका है.

कथित शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोपों में मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन, राज्य सभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ़्तार किया गया था।

पिछले महीने 9 अगस्त को आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता सिसोदिया ज़मानत पर बाहर आ गए. वो 530 दिनों तक जेल में बंद रहे।

सिसोदिया के अलावा इस मामले में अभियुक्त रहे संजय सिंह, के कविता को ज़मानत मिल चुकी है।०0०

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