शनिवार, 23 दिसंबर 2023

सूरतगढ़:अतिक्रमण तोड़ खाली कराए भूखंड पर फिर कब्जा: कौन जिम्मेदार.

 





* करणीदानसिंह राजपूत * 

सूरतगढ़ 24 दिसंबर 2023.


* नगरपालिका ने वार्ड नं 26 में सड़क चिपते एक बेशकीमती भूखंड पर किए अतिक्रमण को 3 जनवरी को तोड़ कर वहां नगरपालिका संपत्ति का बोर्ड लगाया। वहां से बोर्ड गायब फिर अतिक्रमण और दरवाजा लगाकर ताला लगा दिया। यह अतिक्रमण किसके दबाव से दुबारा किसका करवा दिया गया या इसमें लाखों रूपये लेकर अतिक्रमण करवाया गया? सारे शहर को दुबारा अतिक्रमण का मालुम हो जाए और नगरपालिका के ईओ,अतिक्रमण निरोधक दस्ते के प्रभारी कालूराम सेन को मालुम न हो सके और अध्यक्ष को मालुम न हो सके,ऐसा संभव नहीं। 

👍 क्या इसका गोलमाल कर पट्टा बना दिया है? मामला ऐसा है कि इसमें किसी की नौकरी भेंट चढेगी और मुकदमा हुआ तो जेल भी संभव होगी।

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अतिक्रमण तोड़ने की घटना के बाद नगरपालिका की ओर से  पुलिस में मुकदमा हुआ और उन धाराओं में समझौता नहीं हो सकता तब कोई बड़ा खेला हुआ है। पहले आरोप लगाया गया था कि नगरपालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश कालवा पर आरोप लगाया गया था लेकिन अब ओमप्रकाश कालवा तो सस्पेंड हैं तो अब किस पर जिम्मेदारी है? जब यह बात फूट गई तो मौके के ईओ पवनकुमार बिना देरी के कब तुड़वाएंगे अतिक्रमण और क्लीन चिट होंगे? अब किसके विरुद्ध या अज्ञात के विरुद्ध कराया जाएगा मुकदमा?


* पहली घटना में अतिक्रमण तोड़ने में लगे कर्मचारियों पर ईंटें मार हमला किया गया।





नगर पालिका अतिक्रमण निरोधक दस्ते पर हमल कर गंभीर चोटें पहुंचाने के आरोप में सिटी पुलिस थाने में 3 जनवरी 2023 रात में

मुकेश स्वामी,पंकज स्वामी व अन्य  के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 332 353 और 504 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है।

 ये दोनों धाराएं 332 353 लोक सेवक के सरकारी कार्य में डर दिखाकर बल प्रयोग करते हुए बाधा डालने और चोट पहुंचाने की हैं,इनमें पुलिस जमानत नहीं ले सकती अदालत ही जमानत ले सकती है।

* धारा 332 लोक सेवक को बल प्रयोग करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालने में 2 साल तक की कैद और जुर्माने का दंड हो सकता है। 

** धारा 353 में  लोकसेवक को सरकारी कार्य में चोट पहुंचाकर बाधा डालने में  3 साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।

*** दोनों धाराओं 332 353 में समझौता नहीं हो सकता। अदालत में ही निर्णय होता है।

* धारा 504 जानते बूझते अपमानित करते हुए उकसाने का आरोप।

 नगर नगरपालिका के सहायक राजस्व निरीक्षक कालूराम सेन पुत्र ख्यालीराम की ओर से यह मुकदमा 3 जनवरी 2023 की शाम को दर्ज करवाया गया। 

कालूराम सेन की ओर से दर्ज मुकदमे में लिखाया गया है कि अतिक्रमण निरोधक दस्ते के कालूराम सेन प्रभारी  मोहनलाल अठवाल स्वच्छता निरीक्षक मनिंद्र पूर्ण राम जगदीश प्रसाद आदि जमादार व 15- 20 अन्य सफाई कर्मचारी सुबह 7:30 बजे वार्ड नंबर 26 में अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे। 

 मुकेश स्वामी ने चार दिवारी दो कमरे बनाए और अन्य निर्माण चालू कर रखा था। कब्जा हटाने व निर्माण रोकने की कार्यवाही शुरू की गई। 

मुकेश व पंकज स्वामी और  दो तीन अन्य लोगों ने विरोध किया। मुकेश स्वामी ने गाली गलौज किया और जानलेवा हमला करते हुए ईंटें मारनी शुरू की। अजय पुत्र कानाराम के साथ जाति सूचक गाली गलौज के साथ ही ईंट मारी जो उसके सिर पर लगी। मेरे ईंट मारी जो हाथ पर लगी। राजकार्य में बाधा डाली गई। जेसीबी मशीन का शीशा तोड़ दिया गया। 

यह अनुसंधान सहायक उपनिरीक्षक राजकुमार को सौंपा गया था।०0०

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