गुरुवार, 11 मई 2023

श्रीगंगानगर जिले से घास तूड़ी बाहर भेजने पर रोक:अवैध भंडारण पर रोक.

 


* करणीदानसिंह राजपूत *

सूखा भूसा, तूड़ी के अवैध भंडारण व अन्य राज्यों में भेजने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

श्रीगंगानगर, 11 मई 2023.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री सौरभ स्वामी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त श्रीगंगानगर जिले में सूखा भूसा, तूड़ी (गेहूं, ग्वार, सरसों पैडी इत्यादि अवशेष) को जिला श्रीगंगानगर में अनाधिकृत/अवैध भण्डारण तथा जिला श्रीगंगानगर से बाहर अन्य राज्यों में भेजने पर तुरन्त प्रभाव से तथा आपातकालीन स्थिति व समय की कमी एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार श्रीगंगानगर एवं राज्य से बाहर के व्यापारियों द्वारा सूखा भूसा, तूड़ी (गेहूं, ग्वार, सरसों, पैडी इत्यादि) का जिले में अनाधिकृत व अवैध भण्डार किया जा रहा है, जो कि व्यापारियों द्वारा जिले से बाहर भिजवाने के लिए किया जा रहा है। इससे पशु चारे की जिले में काल्पनिक कमी एवं बिना कारण मूल्य में असाधारण वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में पशुओं के लिए सूखे चारे की कमी पैदा हो सकती है। भविष्य में वर्षा ना होने से स्थिति के भयावह होने की संभावना है।
इसलिए जिला कलक्टर द्वारा जारी यह आदेश श्रीगंगानगर जिले में 11 मई 2023 से तुरन्त प्रभाव से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 सहपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दण्डित करने की कार्यवाही की जाएगी।०0०
--------










   

यह ब्लॉग खोजें