रविवार, 20 सितंबर 2020

सरकारी कार्यालयों में अनुपस्थिति रोकने को मूविंग रजिस्टर प्रणाली लागू हो

 


* करणीदानसिंह राजपूत *


मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर रोक लगाने को मूविंग रजिस्टर व्यवस्था पुन: लागू करनी चाहिए। 

आज से करीब 25 साल पहले सरकारी दफ्तरों में एक मूवींग रजिस्टर संधारण किया जाता था जिसमें छुट्टी पर जाने वाले किसी कार्य से कार्यालय से बाहर जाने वाले अधिकारी और कर्मचारी का स्पष्ट वर्णन होता था कि वह कितने दिन की छुट्टी गया है कब आएगा? अगर सरकारी ड्यूटी पर शहर में ही इधर-उधर गए हैं तब भी उसमें  इंद्राज होता कि किस काम से बाहर गए हैं और कितनी देर रुकेंगे और वापसी कब होगी? सरकारी कार्य से शहर से बाहर जाने पर भी रजिस्टर में लिखना होता था। 

इस मूविंग रजिस्टर की व्यवस्था अब नहीं है।  किसी भी कार्यालय में यह रजिस्टर संधारण नहीं होता। यह व्यवस्था गुपचुप खत्म कर दी गई। 

सरकारी नौकरी पाने के लिए एक तरफ तो युवा तड़पते हैं लेकिन सरकारी नौकरी पाने के बाद ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठता नजर नहीं आती।००

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