कालवा बहाली : पावर छीने जाने का आदेश नहीं.
* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ 6 सितंबर 2024.
नगरपालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश कालवा के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार उच्च न्यायालय द्वारा छीन लेने की खबर सोशल मीडिया ग्रुपों में ब्रेकिंग न्यूज टाइटल से आज खूब चलाई गयी। अदालतों के निर्णय पढने चाहिए और पढना नहीं आए तो किसी वकील से ही पढा लेना चाहिए।
* कालवा को पद पर बहाल करने के आदेश पर राज्य सरकार को चुनौती दी हुई है। कालवा तो तीसरे नंबर पर है।
👍 चुनौती देने वाले चार पार्षदों में परसराम भाटिया, बसंतकुमार बोहरा, फारूख मोहम्मद और श्रीमती तुलसी आसवानी पत्नी धर्मदास सिंधी है।
* यहां माननीय जस्टिस दिनेश मेहता का आज 6 सितंबर 2024 का आदेश हिंदी में दिया गया है ताकि परसराम भाटिया, बसंत कुमार बोहरा व लोग पढ सकें। इस आदेश में ओमप्रकाश कालवा के अधिकारों पर रोक लगाने संबंधी कुछ भी नहीं है। आगामी तारीख 9 सितंबर 2024 दी हुई है।
परसराम भाटिया पहले एसडीएम कोर्ट में थे और फैसलों के बाबत भलीभांति जानकर हैं। बसंतकुमार बोहरा नगरपालिका से सेवा निवृत होने के बाद एसडीएम कोर्ट उपखंड अधिकारी कार्यालय में फाईलें लिखते रहे हैं। फिर भी भूल गये हैं तो आदेश किसी वकील से पढा लेना चाहिए था।
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