ड्रग लाइसेंस बिना औषधि क्रय-विक्रय:2 जनों पर न्यायालय में अभियोग पेश
श्रीगंगानगर, 1 दिसम्बर।
औषधि विभाग गंगानगर द्वारा सुरेश कुमार पुत्र सुल्तान राम जाति कुम्हार वार्ड नम्बर 14 अनूपगढ़ श्रीगंगानगर तथा दीपक कुमार पुत्र प्रेमदत्त शर्मा निवासी अनूपगढ़ से नशे में दुरूपयोग होने वाले शेड्यूल एच/एच-1 औषधियों को बिना ड्रग लाइसेन्स व बिना क्रय बिल अवैध रूप से संग्रहित किये जाने पर औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा औषधियों केे जांच हेतु नमूने लेकर औषधियां जब्त की गई थीं।
इस प्रकरण में औषधि नियंत्रण अधिकारी ने जांच कर पूर्ण कर औषधि एवम् प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत माननीय न्यायालय सीजेएम, श्रीगंगानगर में उपरोक्त व्यक्ति के विरूद्ध अभियोग दायर किया गया।
दौलतराम पुत्र श्री चिरंजीलाल द्वारा संचालित एक अवैध मेडिकल स्टोर एन जी फार्मा के पीछे की गली, गीता चौक अनूपगढ़ से शेड्यूल एच/एच-1 औषधियों को बिना ड्रग लाइसेन्स व बिना क्रय बिल अवैध रूप से संग्रहित किये जाने पर औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा औषधियों केे जांच हेतु नमूने लेकर औषधियां जब्त की गई थीं। इस प्रकरण में औषधि नियंत्रण अधिकारी ने जांच कर पूर्ण कर औषधि एवम् प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत माननीय न्यायालय सीजेएम, श्रीगंगानगर में उपरोक्त व्यक्ति के विरूद्ध इस्तगासा दायर किया गया।
सहायक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि बिना ड्रग लाईसेंस औषधियों के प्रकरणों में कम से कम 3 वर्ष व अधिकतम पांच वर्ष की सजा तथा कम से कम 1 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।०0०
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