ईओ राकेश मेंहदीरत्ता पर यौनशोषण मुकद्दमें में पीडि़ता के मजिस्टे्रट के समक्ष धारा 164 के बयान हुए
राकेश मेंहदीरत्ता की सुसाईड धमकी में पूर्व विधायक हरचंदसिंह सिद्धु व पीलीबंगा के पार्षद सुरेन्द्र गांधी का भी नाम
पीडि़ता की ओर से पुलिस को एक दुपट्टा सबूत में दिया जाने की सूचना है जिस पर सीमन लगा हुआ है।
सूरतगढ़,
ईओ राकेश मेंहदीरत्ता पर यौनशोषण के मुकद्दमें में पीडि़ता के भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष हो गए हैं। पीडि़ता के बयान 11 अगस्त को हुए हैं जिसमें उसने लगाए हुए आरोपों के बयान दिए हैं। सूचना है कि अनुसंधान अधिकारी ने आयुक्त श्रवण बिश्रोई व पीलीबंगा की नगरपालिका की कार के चालक पुरूषोत्तम के बयान दर्ज किए हैं। सूत्रानुसार श्रवण ने बताया है कि वह महारानी होटल के कमरा नं 404 में रूका था व उक्त महिला व ईओ राकेश मेंहदीरत्ता कमरा नं 406 में रूके थे।
जयपुर के तीन होटलों में ठहरने के सबूत पूर्व में मिल चुके थे कि जयपुर के होटल महादेव,होटल महारानी और होटल हयात मेंं ईओ राकेश मंहदीरत्ता पीडि़ता को साथ लेकर रूका था।
ईओ 25 दिसम्बर 2012 को महिला के साथ जयपुर के होटल महारानी में रूका था। वहां नगर परिषद हनुमानगढ़ के आयुक्त श्रवण की ओर से 2 कमरे बुक कराए गए थे। पीलीबंगा नगरपालिका की कार में जयपुर गए जिसे चालक पुरूषोत्तम चला रहा था। उसी कार में ईओ उक्त महिला के साथ था। कार चालक ने आयुक्त को कहा तो वे उसी में जयपुर के लिए रवाना हो गए। श्रवण ने ईओ से महिला के बारे में पूछा तो उसने अपनी रिश्तेदार बतला दिया कि जयपुर में यह चली जाएगी। जयपुर में कमरे जब श्रवण के नाम से बुक हुए तो वह मना नहीं कर पाया। श्रवण सूरतगढ़ छतरगढ़ रोड पर एक गांव का रहने वाला बताया जाता है।
पीडि़ता ने जांच में अपना एक दुपट्टा चुन्नी दी है जिस पर वीर्य लगा हुआ बताया है।
एक होटल में ईओ मेंहदीरत्ता व उक्त महिला की फोटो मिली है जो पुलिस के रिकार्ड में ली जा चुकी है। होटल में काउंटर पर रूकने वाले की फोटो ली जाती है उसमें दोनों की साथ की फोटो मिली है। पुलिस होटल का ठहरने का रजिस्टर आदि का ब्यौरा लेने की कार्यवाही कर चुकी है। होटल महादेव में 22-23 अगस्त 2012 को रूके थे। होटल हयात में 28-29 जून 2013 को रूके थे।
अनुसंधान अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा द्वारा महिला के बयान जयपुर में रविवार 2 अगस्त को दर्ज किए गए व उसके बाद में महिला का मेडिकल मुआयना करवाने के बाद अनुसंधान में तेजी आ गई।
महिला ने आरोप लगाया था कि शादी का झांसा देकर ईओ राकेश मेंहदीरत्ता ने उसके साथ जयपुर व गंगानगर के होटलों में शारीरिक संबंध बनाए व पीलीबंगा व हनुमानगढ़ में किराए के मकानों में पत्नी के रूप रखा। बाद में शादी करने से इन्कार कर दिया।
ईओ की पत्नी पीडि़ता को जान से मरवा देने की धमकियां देती है। ईओ ने भी धमकी दी थी कि वह सुसाईड नोट में नाम लिख कर आत्म हत्या कर लेगा। पीडि़ता ने ये बातें भी मुकद्दमें में दर्ज करवा दी थी।
आरोपी ईओ वर्तमान में नगरपालिका अनूपगढ़ में कार्यरत है।
पीडि़ता के 164 के बयान में गंभीर खुलासे
राकेश मेंहदीरत्ता की सुसाईड धमकी में पूर्व विधायक हरचंदसिंह सिद्धु का भी नाम
सुसाईड नोट में पीडि़ता के अलावा पूर्व विधायक हरचंदसिंह सिद्धु व पीलीबंगा के पार्षद सुरेन्द्र गांधी का नाम
पीडि़ता के बयान 11 अगस्त को अदालत एसीएमएम सांप्रदायिक व दंगा जयपुर मैट्रो में बयान दिए। शपथ के बाद हुए बयानों में प्रमुख रूप में पीडि़ता ने एफआईआर में लिखाए आरोपों को ही दोहराया है। इस बयान में पीडि़ता ने कहा कि जब वादे के अनुसार शादी करने का राकेश पर दबाव डालने लगी तब उसने कहा कि कई मुकद्दमें बने हुए हैं तथा वह आत्म हत्या कर लेगा। उसने एक सुसाईड नोट लिखा हुआ दिखलाया जिसमें उसका,उसके पुत्र का,परिवार वालों,पूर्व विधायक हरचंदसिंह सिद्धु और पीलीबंगा के पार्षद सुरेन्द्र गांधी के नाम लिखे हुए थे। इस नोट को देख कर वह घबरा गई।
इस बयान में पीडि़ता ने लिखाया है कि वह अपना प्रकरण दर्ज कराने को पहले महिला थाना हनुमानगढ़ गई लेकिन उन्होंने दर्ज नहीं किया व जयपुर में दर्ज कराने का कहा। इसके बाद सिंधी कैंप थाना जयपुर में गई लेकिन उन्होंने भी दर्ज नहीं किया व हनुमानगढ़ में दर्ज कराने का कहा। इसके बाद प्रकरण की 27 जुलाई 2015 को एसपी पश्चिम जयपुर डा.राहुल जैन को रजिस्ट्री करवाई। इसके बाद 3 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब कोर्ट में इस्तगासा किया। इसके बाद फिर एसपी से मिली तब उन्होंने प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया जिस पर 30 जुलाई को मामला दर्ज हुआ। इसी बयान में पीडि़ता ने लिखावाया है कि मुझे मालूम हुआ है कि 28-7-2015 को राकेश मेंहदीरत्ता ने हनुमानगढ़ टाउन में ब्लेकमेलिंग के आरोप में मेरे विरूद्ध प्रकरण दर्ज करवाया है।
बयान में लिखाया है कि मेंहदीरत्ता व उसकी पत्नी जान से मारने की धमकी देते हैं।
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राकेश मेंहदीरत्ता की सुसाईड धमकी में पूर्व विधायक हरचंदसिंह सिद्धु व पीलीबंगा के पार्षद सुरेन्द्र गांधी का भी नाम
पीडि़ता की ओर से पुलिस को एक दुपट्टा सबूत में दिया जाने की सूचना है जिस पर सीमन लगा हुआ है।
सूरतगढ़,
ईओ राकेश मेंहदीरत्ता पर यौनशोषण के मुकद्दमें में पीडि़ता के भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष हो गए हैं। पीडि़ता के बयान 11 अगस्त को हुए हैं जिसमें उसने लगाए हुए आरोपों के बयान दिए हैं। सूचना है कि अनुसंधान अधिकारी ने आयुक्त श्रवण बिश्रोई व पीलीबंगा की नगरपालिका की कार के चालक पुरूषोत्तम के बयान दर्ज किए हैं। सूत्रानुसार श्रवण ने बताया है कि वह महारानी होटल के कमरा नं 404 में रूका था व उक्त महिला व ईओ राकेश मेंहदीरत्ता कमरा नं 406 में रूके थे।
जयपुर के तीन होटलों में ठहरने के सबूत पूर्व में मिल चुके थे कि जयपुर के होटल महादेव,होटल महारानी और होटल हयात मेंं ईओ राकेश मंहदीरत्ता पीडि़ता को साथ लेकर रूका था।
ईओ 25 दिसम्बर 2012 को महिला के साथ जयपुर के होटल महारानी में रूका था। वहां नगर परिषद हनुमानगढ़ के आयुक्त श्रवण की ओर से 2 कमरे बुक कराए गए थे। पीलीबंगा नगरपालिका की कार में जयपुर गए जिसे चालक पुरूषोत्तम चला रहा था। उसी कार में ईओ उक्त महिला के साथ था। कार चालक ने आयुक्त को कहा तो वे उसी में जयपुर के लिए रवाना हो गए। श्रवण ने ईओ से महिला के बारे में पूछा तो उसने अपनी रिश्तेदार बतला दिया कि जयपुर में यह चली जाएगी। जयपुर में कमरे जब श्रवण के नाम से बुक हुए तो वह मना नहीं कर पाया। श्रवण सूरतगढ़ छतरगढ़ रोड पर एक गांव का रहने वाला बताया जाता है।
पीडि़ता ने जांच में अपना एक दुपट्टा चुन्नी दी है जिस पर वीर्य लगा हुआ बताया है।
एक होटल में ईओ मेंहदीरत्ता व उक्त महिला की फोटो मिली है जो पुलिस के रिकार्ड में ली जा चुकी है। होटल में काउंटर पर रूकने वाले की फोटो ली जाती है उसमें दोनों की साथ की फोटो मिली है। पुलिस होटल का ठहरने का रजिस्टर आदि का ब्यौरा लेने की कार्यवाही कर चुकी है। होटल महादेव में 22-23 अगस्त 2012 को रूके थे। होटल हयात में 28-29 जून 2013 को रूके थे।
अनुसंधान अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा द्वारा महिला के बयान जयपुर में रविवार 2 अगस्त को दर्ज किए गए व उसके बाद में महिला का मेडिकल मुआयना करवाने के बाद अनुसंधान में तेजी आ गई।
महिला ने आरोप लगाया था कि शादी का झांसा देकर ईओ राकेश मेंहदीरत्ता ने उसके साथ जयपुर व गंगानगर के होटलों में शारीरिक संबंध बनाए व पीलीबंगा व हनुमानगढ़ में किराए के मकानों में पत्नी के रूप रखा। बाद में शादी करने से इन्कार कर दिया।
ईओ की पत्नी पीडि़ता को जान से मरवा देने की धमकियां देती है। ईओ ने भी धमकी दी थी कि वह सुसाईड नोट में नाम लिख कर आत्म हत्या कर लेगा। पीडि़ता ने ये बातें भी मुकद्दमें में दर्ज करवा दी थी।
आरोपी ईओ वर्तमान में नगरपालिका अनूपगढ़ में कार्यरत है।
पीडि़ता के 164 के बयान में गंभीर खुलासे
राकेश मेंहदीरत्ता की सुसाईड धमकी में पूर्व विधायक हरचंदसिंह सिद्धु का भी नाम
सुसाईड नोट में पीडि़ता के अलावा पूर्व विधायक हरचंदसिंह सिद्धु व पीलीबंगा के पार्षद सुरेन्द्र गांधी का नाम
पीडि़ता के बयान 11 अगस्त को अदालत एसीएमएम सांप्रदायिक व दंगा जयपुर मैट्रो में बयान दिए। शपथ के बाद हुए बयानों में प्रमुख रूप में पीडि़ता ने एफआईआर में लिखाए आरोपों को ही दोहराया है। इस बयान में पीडि़ता ने कहा कि जब वादे के अनुसार शादी करने का राकेश पर दबाव डालने लगी तब उसने कहा कि कई मुकद्दमें बने हुए हैं तथा वह आत्म हत्या कर लेगा। उसने एक सुसाईड नोट लिखा हुआ दिखलाया जिसमें उसका,उसके पुत्र का,परिवार वालों,पूर्व विधायक हरचंदसिंह सिद्धु और पीलीबंगा के पार्षद सुरेन्द्र गांधी के नाम लिखे हुए थे। इस नोट को देख कर वह घबरा गई।
इस बयान में पीडि़ता ने लिखाया है कि वह अपना प्रकरण दर्ज कराने को पहले महिला थाना हनुमानगढ़ गई लेकिन उन्होंने दर्ज नहीं किया व जयपुर में दर्ज कराने का कहा। इसके बाद सिंधी कैंप थाना जयपुर में गई लेकिन उन्होंने भी दर्ज नहीं किया व हनुमानगढ़ में दर्ज कराने का कहा। इसके बाद प्रकरण की 27 जुलाई 2015 को एसपी पश्चिम जयपुर डा.राहुल जैन को रजिस्ट्री करवाई। इसके बाद 3 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब कोर्ट में इस्तगासा किया। इसके बाद फिर एसपी से मिली तब उन्होंने प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया जिस पर 30 जुलाई को मामला दर्ज हुआ। इसी बयान में पीडि़ता ने लिखावाया है कि मुझे मालूम हुआ है कि 28-7-2015 को राकेश मेंहदीरत्ता ने हनुमानगढ़ टाउन में ब्लेकमेलिंग के आरोप में मेरे विरूद्ध प्रकरण दर्ज करवाया है।
बयान में लिखाया है कि मेंहदीरत्ता व उसकी पत्नी जान से मारने की धमकी देते हैं।
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