मंगलवार, 29 सितंबर 2026

एक का मावा और दूसरे का घी नमूना जांच में अनसेफ. लायसेंस रद्द होंगे.

 

* करणी प्रेस इंडिया *

हनुमानगढ़ 29 सितंबर 2026.


नोहर के भवानी मिष्ठान भण्डार का मावा और न्यू श्री चंदगीराम मिष्ठान भण्डार के घी के नमूने जांच में अनसेफ


- संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन निलंबन की कार्रवाई शुरू, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई


हनुमानगढ़ जिले में आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वारÓ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार नमूनीकरण एवं निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत गत दिवस नोहर से लिए गए दो सैम्पल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें मावा और धी के नमूने जांच में अनसेफ पाए गए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत 25 अगस्त 2026 को नोहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा लिए गए दो खाद्य नमूने जांच में अनसेफ (असुरक्षित) पाए गए हैं। इनमें मैसर्स भवानी मिष्ठान भण्डार, साहवा रोड, नोहर से लिया गया मावा का नमूना तथा मैसर्स न्यू श्री चंदगीराम मिष्ठान भण्डार, रानी बाजार, नोहर से लिया गया मनुवन ब्राण्ड घी का नमूना शामिल है। उन्होंने बताया कि खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट में इन्हें अनसेफ पाए जाने के बाद दोनों संबंधित खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। साथ ही, घी के मामले में आयुक्तालय स्तर से संबंधित निर्माण इकाई को संबंधित बैच के उत्पाद की बिक्री तत्काल प्रतिबंधित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

डॉ. शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर के समक्ष वाद प्रस्तुत कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूनीकरण एवं जांच की प्रक्रिया लगातार जारी रखी जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया है कि वे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करें। वहीं आमजन से भी अपील की गई है कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय गुणवत्ता, पैकेजिंग, लेबल, निर्माण एवं उपयोग की अंतिम तिथि आदि की जांच करें तथा मिलावट या असुरक्षित खाद्य पदार्थों की जानकारी मिलने पर विभाग को सूचित करें।०0०









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