* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ़ 1 नवंबर 2025.
सरदारपुर बीका ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सरदारपुरा बीका के अध्यक्ष अमन और सदस्य विकास कुमार ने सूरतगढ़ में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर समिति के निलंबित मैनेजर विनोद कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने 3 करोड रुपए से अधिक का घोटाला फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गबन किया है। राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 की धारा 55 के अंतर्गत विनोद शर्मा के विरुद्ध जांच हो चुकी है लेकिन अब धारा 57 (1) और (2) के तहत जांच करवाई जानी चाहिए।अभी तक विनोद कुमार के विरुद्ध उचित करवाई नहीं हुई है।
*समिति के अध्यक्ष अमन ने कहा कि 2 दिसंबर 2022 को वह सरदारपुरा बीका ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। समिति कार्यालय में उस समय कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। समिति के व्यवस्थापक विनोद कुमार शर्मा को इस बारे में रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने के लिए अनेक बार कहा गया लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया। जब रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया तब शंका हुई की कुछ न कुछ गड़बड़ है, तब विभिन्न स्तरों पर जांच करवाने का आग्रह किया गया।
एक जांच गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय गर्ग के आदेश से हुई।
गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय गर्ग ने 25 जुलाई 2023 को जांच का आदेश जारी किया इस जांच आदेश में महेश सिरोही वरिष्ठ प्रबंधक श्रीगंगानगर को आदेशित किया गया कि समिति व्यवस्थापक विनोद कुमार द्वारा 2017-18 से समिति से अपने लिए आहरित किए गए वेतन भत्तों की जांच करें। इसके अलावा समिति द्वारा वितरित ऋणों का भौतिक सत्यापन एवं ऋणों में असंतुलन की जांच, समिति द्वारा गत 6 वर्षों में किए गए कृषि आदानों के व्यवसाय एवं अंतिम स्टॉक की जांच,समिति द्वारा बैलेंस शीट में केंद्र एवं राज्य सरकार से ब्याज पेटे दिखाई गई लेनदारियों की जांच, समिति द्वारा 6 वर्षों में किए गए खर्चों की जांच,समिति में मिनी बैंक व्यवसाय की जांच, समिति द्वारा रिकॉर्ड संधारण एवं नकद लेन-देन में हुई अनियमितताओं से संबंधित जांच और अन्य बिंदु जो जांच के दौरान किसी तरीके से जांच अधिकारी के संज्ञान में आए उन सब की जांच की जाए और जांच का प्रतिवेदन एक माह के अंदर प्रस्तुत किया जाए।
व्यवस्थापक विनोद कुमार शर्मा ने सहयोग नहीं किया रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया। बार-बार उन्हें लिखा गया। बैंक के रिकॉर्ड में जो ऑडिट रिपोर्ट्स उपलब्ध थी उसके हिसाब से जांच अधिकारी ने एक रिपोर्ट तैयार की और प्रस्तुत की।
व्यवस्थापक विनोद कुमार शर्मा ने अपने व्यवस्थापक पद के वेतन भत्तों के रूप में 70 लाख से अधिक रुपए उठाए हैं। व्यवस्थापक विनोद कुमार शर्मा ने वेतन भक्तों के रूप में 17-18 वित्त वर्ष से लेकर 2021-22 के वर्ष तक 70 लाख से अधिक का वेतन भत्ता उठाया है। वित्त वर्ष 22-23 की ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खर्चो आदि के मामलों में भी स्पष्ट तया वित्तीय अनियमितताएं और गबन की आशंका प्रतीत हुई। यह जांच रिपोर्ट रिपोर्ट दी गई तब 27 जुलाई 2023 को अध्यक्ष ने एक निलंबित आदेश जारी किया और विनोद शर्मा को निलंबित किया गया। अब विनोद को निर्वाह के लिए 25 हजार रू मासिक दिया जा रहा है।
समिति के अध्यक्ष अमन का यह भी कहना है कि सभी कार्वाईयां शीघ्रता से सम्पन्न होनी चाहिए।
यह भी बताया कि इस प्रकरण में रामप्रताप कासनिया को (अब पूर्व विधायक) और पंचायत समिति डायरेक्टर श्री हेतराम मील को भी मिले और संपूर्ण स्थिति से अवगत कराया था। ०0०
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