खतरनाक मुकदमा: परसराम भाटिया कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पर दर्ज.
* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ़ 15 अक्टूबर 2025.
कांग्रेस पार्टी के सूरतगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष परसराम भाटिया पर गंभीर धाराओं में सिटी पुलिस थाना सूरतगढ़ में मुकदमा दर्ज हुआ है। उक्त मुकदमा
नंबर 499 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को दर्ज हुआ। परसराम भाटिया के अलावा 10 एसडी ( जानकीदासवाला) निवासी पति पत्नी कृष्ण लाल स्वामी और सिलोचना देवी और धर्मदास सिंधी( पार्षद तुलसी आसवानी के पति भी इसमें नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। इन नामजद के अलावा अन्य संपूर्ण मुकदमे के विवरण में नगरपालिका के एक अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र गोदारा, सहायक अभियंता सुशील सियाग, और सहायक राजस्व अधिकारी मनप्रीत कौर भी शामिल बताए गए हैं,जो फर्जी वाड़े में शामिल हैं। इसमें दो गवाह भी आरोपी हैं जिन्होंने पट्टा लेने वाले को सूरतगढ़ का इस भूमि पर निवासी बताया। गवाह कृष्ण लाल पुत्र लिखमीदास वार्ड न 8/25 निवासी और राजेंद्र पुत्र हेतराम वार्ड नं 8/25 निवासी हैं।
*मुकदमें में आरोप लगाया गया है कि षड्यंत्र रच के धोखाधड़ी करके नगर पालिका को नुकसान पहुंचाया गया और कृष्ण सिलोचना को अनुचित लाभ दिया गया। वोटर लिस्ट कूटरचित तैयार हुई जिसमें कृष्ण व सिलोचना को सूरतगढ़ का निवासी बताया गया। दस्तावेज उल्लेख में सूरतगढ़ और 10 एसडी गांव की असली और सूरतगढ़ की नकली तैयार वोटरलीस्ट हैं। इस कूटरचित संपूर्ण कार्रवाई में पट्टा धारक के द्वारा दिए गए आधार कार्ड जन आधार कार्ड भी फर्जी तैयार किए हुए लगाए गए। नगर पालिका की ओर से इन आरोपीअधिकारियों ने षड्यंत्र में शामिल होने के कारण कोई जांच नहीं की। सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 25 में 1620 वर्ग फुट का पट्टा नं 494 फ्री होल्ड जारी कर दिया।
परसराम भाटिया कुछ समय 120 दिन के लिए नगर पालिका सूरतगढ़ में अध्यक्ष रहे, तब यह पट्टा जारी किया था।
👌 परसराम पर यह मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के नेता नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाश कलवा ने दर्ज कराया है,जो बीएनएसएस 2023 की गैर जमाती धाराओं में है। ये धाराएं हैं 318 (4),316 (5),338, 336 (3), 340(2),198,20 और 61(2) हैं। ओमप्रकाश कालवा ने इसमें लिखाया है कि उनके अध्यक्षता काल में यह आवेदन आया लेकिन गलत होने के कारण पट्टा नहीं दिया और बाद में परसराम भाटिया ने यह पट्टा बना दिया।
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परसराम भाटिया पर पहले भी मुकदमें हैं जिसमें पंप हाऊस की जमीन का पट्टा मोनिका नामक महिला को देने का आरोप है, जिसमें जमीन की कीमत भी वसूली नहीं गई। इस मुकदमे के आदेश अदालत ने 25 सितंबर 2025 को दिए थे।
( इस मुकदमे पर और समाचार टिप्पणियां अलग से दी जाएंगी। कालवा ने एक घोषणा की थी कि उनको शिकायतों से मुकदमों से तंग परेशान किया उन सभी के कारनामों फर्जीवाड़ों, घोटालों,पर शिकायतें मुकदमें आदि करेंगे। एक शिकायत डीएलबी में कर चुके हैं जिस पर कार्वाई चल रही है)०0o