शनिवार, 10 मई 2025

 

* करणीदानसिंह राजपूत *
श्रीगंगानगर, 10 मई 2025.
भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को हुई सीजफ़ायर की आधिकारिक घोषणा के मद्देनज़र ज़िला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से जारी किए गए दो आदेशों को वापस लिया गया है। 
ज़िला कलक्टर डॉ. मंजू ने बताया कि पूर्व में आपातकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत विशेष सतर्कता एवं एहतियाती उपाय सुनिश्चित कराने बाबत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले की सीमा में सांय 7 के पश्चात् विभिन्न होटल, मैरिज पैलेस, रिसोर्ट, घरों एवं अन्य स्थानों में वैवाहिक, धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान रात्रि समय में विविध प्रकार की तेज लाईटिंग एवं तेज ध्वनि (डीजे) के उपयोग को इस कार्यालय के आदेश  नागरिक सुरक्षा नियम 1968 की धारा 02 (रोशनियों एवं ध्वनियों का नियंत्रण) के तहत 9 मई 2025 से सांयः 7 बजे के बाद सूर्योदय तक ब्लेक आउट एवं बाजार, होटल, मॉल, मैरिज पैलेस कॉम्पलेक्स इत्यादि को बंद करने के आदेश जारी किये गये थे।०0०
जिला कलक्टर ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त दोनों आदेशों को प्रत्याहारित किया जाता है। साथ ही आमजन से यह अपील की जाती है कि जब तक स्थितियां पूर्णतया सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक विशेष सतर्कता एवं एहतियाती उपायों के साथ-साथ जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करें।o0o
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