* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ़ 21 मई 2024. राजीव आवासीय योजना में 2013 में नीलाम किए 4 भूखंडों की राशि वसूल करने के बावजूद कब्जा नहीं देने पर 20 मई 2025 को जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने चार परिवादों में जो निर्णय दिया है, उससे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष को समतुल्य कीमत के भूखंड तो देने ही हैं, मगर 4 प्रकरणों की कुल राशि 2 लाख रू.मानसिक शारीरिक क्षतिपूर्ति के 40 हजार रू.परिवाद खर्च के भी चुकाने होंगे।
जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष साहब राम मोट्यार एवं दो सदस्य दीपक कुमार व परमजीत कौर की ओर से चारों परिवादों की अलग अलग सुनवाई की। उक्त निर्णय दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद किया गया। नगरपालिका के वकील की ओर से दलीलें दी गई कि खरीदारों को उपभोक्ता नहीं माना जाए,इनकी तरफ से पहले नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन आयोग ने ये दलीलें स्वीकार नहीं की और खरीदारों को उपभोक्ता माना। इन चार भूखंडों के 9 संयुक्त खरीदार सूरतगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर,रायसिंहनगर के हैं।
* महावीर पुत्र पूर्ण राम हनुमानगढ़, सुरेंद्र कुमार पुत्र बृजलाल हनुमानगढ़, निरंजन कुमार स्वामी पुत्र हरी प्रसाद रायसिंहनगर, आनंद कुमार पुत्र जनक राज सूरतगढ़, रविकांत बोहरा पुत्र बसंत बोहरा सूरतगढ़, विजय शंकर पुरोहित पुत्र विश्वेश्वर दास बीकानेर, रतनलाल सिडाना पुत्र ओमप्रकाश हनुमानगढ़, विनय कुमार तिवाड़ी पुत्र श्री कृष्ण तिवाड़ी सूरतगढ़ एवं सत्येंद्र पुत्र पुरखाराम सूरतगढ़ हैं।
* राजीव आवास योजना सन 2013 में भूखंड नीलामी से किए गए थे। इन खरीदारों ने
4 भूखंड खरीदे।
परिवाद 704/ 2022,भूखंड सं 19 रकम 21 लाख 50 हजार में 13-3-2013 को खरीदा।
परिवाद 705 /2022. भूखंड सं 30 रकम 28 लाख 21 हजार रू में 13-3-2013 को खरीदा।
परिवाद 706 / 2022.भूखंड सं 20 रकम 23 लाख रू. में 13-3-2013 को खरीदा।
परिवाद 707/2022.भूखंड सं 31 रकम 29 लाख 5 हजार में 13-3-2013 को खरीदा।
इनकी कीमत नगर पालिका ने खरीदारों से ले ली, रजिस्ट्री करवा दी मगर कब्जा दिए जाने की मांग की तब मौके के ऊपर कब्जा देने से इनकार कर दिया। यह कहा गया कि उच्च न्यायालय में एक रिट लगी हुई है।
* सन् 2021 में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से यह कहा गया कि जिन लोगों को खरीदे हुए भूखंड नहीं मिले हैं उन्हें समतुल्य रकम के भूखंड अन्यत्र दिए जाएं या फिर जमा रकम जमा तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाई जाए।
* भूखंड खरीदारों की ओर से जिला श्रीगंगानगर के उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में यह मामला 2022 में पेश किया गया। आयोग ने भूखंड के खरीदारों के और प्रतिपक्ष अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष के अधिवक्ताओं से सुनवाई के बाद फैसला दिया।
* दो माह में समतुल्य कीमतों के भूखंड कहीं दिये जाएं या जमा रकम 9% ब्याज के साथ लौटाई जाए।
इसके साथ ही प्रत्येक मामले में ₹50,000 क्षतिपूर्ति और ₹10,000 परिवार खर्च संबंधित खरीदारों को दो माह में संयुक्त रूप से या अलग-अलग रूप से चुकाने का भी आदेश दिया गया है।
मानसिक शारीरिक क्षतिपूर्ति 2 लाख रुपए और परिवाद खर्च 40,000 रुपए बनते है। अब यह कौन से अधिशासी अधिकारी को और कौन से अध्यक्ष को चुकाना है? सन 2013 में जब नीलामी हुई थी उसे समय अध्यक्ष पद पर बनवारी लाल मेघवाल पीठासीन थे। बनवारी लाल 2009 से 2014 तक अध्यक्ष पद पर रहे थे। ०0०
करणीदानसिंह राजपूत,
पत्रकार ( राजस्थान सरकार से अधिस्वीकृत लाईफटाईम) सूरतगढ़.
94143 81356.
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