* करणीदानसिंह राजपूत *
आवासन मंडल आवासीय कॉलोनी (पुरानी) के बड़े लोगों बड़े भूमाफियाओं के अतिक्रमण तोड़ने में नगर पालिका प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद जानबूझकर देरी कर अवहेलना कर रहा है। नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी श्रीमती पूजा का इन अतिक्रमणों पर जेसीबी चलाने में देरी करना सर्विस पर भारी पड़ सकता है।
* आवासन मंडल कॉलोनी में जिन लोगों के अतिक्रमण है वे सभी पढ़े लिखे शिक्षित हैं और उन्हें पता है कि उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और सड़क हक की जमीन दबा रखी है।
* यहां निजी स्कूल भी हैं। जब इनका आचरण ही भ्रष्ट है तो ये बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं? यहां ब्यूटी पार्लर जैसी दुकानें चल रही है। लोगों ने झूले डाल रखे हैं। कारों की पार्किंग बना रखी है। बगीचे बना रखे हैं। बड़े लोगों ने अपनी ऐशभरी जिंदगी के लिए ये सब अतिक्रमण कर रखें हैं। ये अतिक्रमण एक के बाद एक बढ़ते रहे हैं। हर चुनाव की आचार संहिता में नए-नए अतिक्रमण होते रहे हैं। सड़कों पर अतिक्रमण कर निजी स्कूल,पार्लर,व्यवसाय चलाने वाले मकान नगरपालिका प्रशासन द्वारा तुरंत ही सीज( तालाबंद) किए जाएं।
** नगर पालिका प्रशासन कच्ची बस्तियों में जेसीबी भेज कर गरीबों के मकानों पर जेसीबी चलाता है लेकिन आवासन मंडल की कालोनी के बड़े लोगों के कब्जों को चिन्हित करने के बावजूद जेसीबी चलाने में प्रशासन पीछे हट रहा है और अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा। नगरपालिका प्रशासन अब यह निश्चित करे निर्णय करे कि अतिक्रमण हटाएं या फिर अपनी सर्विस को भेंट चढाएं।
*आवासन मॉडल पुरानी कॉलोनी प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण कर रखे हैं जहां नगर पालिका ने अतिक्रमणों पर चिह्न भी लगाए थे जो अभी भी मौजूद है तथा कुछ लोगों ने उन पर दोबारा पेंट करवा दिया ताकि पता नहीं चल सके। इसके बाद और नये अतिक्रमण भी हो गये।
* सूरतगढ के स्वयंशंभू नेता,समाजसेवी, नगरपालिका पर ब्यान देते रहने वाले नौटंकी करने वाले आवासन मंडल कालोनी के बड़े लोगों के अतिक्रमणों पर एकदम चुप मृत हैं।
*नगर पालिका के लिए अतिक्रमण हटाने का केवल दो-तीन दिन का ही एक काम है जिसे नगर पालिका लगातार टाल रही है। वर्तमान अधिशासी अधिकारी श्रीमती पूजा को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण हटाने के लिए कोई विरोध होने वाली स्थिति नहीं है लेकिन फिर भी पुलिस जाब्ता और मौके के मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के लिए नगर पालिका प्रशासन जिला प्रशासन को तुरंत अवगत कराए या स्थानीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर को इस संबंध में अवगत कराते हुए कार्यवाही करे।
10 अगस्त 2024.
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