* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ़ 24 मई 2025.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मोहम्मद आसिफ अंसारी (सूरतगढ़) की अदालत ने डोडा पोस्त की तस्करी के प्रकरण में आरोपी सुनील कुमार पुत्र श्योपत, निवासी सरदारपुरा बीका, तहसील सूरतगढ़ को 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।
यह फैसला 22 मई 2025 को सुनाया गया। इसमें अभियोजन पक्ष( सरकार ) की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय सोढा ने तथ्यात्मक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अदालत के समक्ष पैरवी की।
* पुलिस की पकड़ में यों आया।
आरोपी सुनील कुमार 7 मई 2017 को मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव के पास आम सड़क पर कट्टा लेकर आ रहा था। पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, परंतु सूरतगढ़ सदर थाने के थानाधिकारी कृष्ण बलवदा व टीम द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 12 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया। मोटरसाइकिल जब्त किया गया। इस मामले की जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया गया।
यह मामला करीब 8 वर्षों तक न्यायालय में विचाराधीन रहा, जिसमें अभियोजन ने सभी आवश्यक गवाहों और सबूतों को अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के अंतर्गत सुनील कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। सजा सुनाने के साथ ही दोषी को तुंरत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। घटना में प्रयुक्त जब्त किए गए मोटरसाइकिल को पहले ही नीलाम किया जा चुका था।०0०
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