शनिवार, 19 अप्रैल 2025

सूरतगढ़ में बिना पुख्ता टाइटल( कृषि भूमि) पर प्लाटों का अवैध निर्माण.

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

सूरतगढ़ 19 अप्रैल 2025.नगरपालिका क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय के पीछे कुछ साल पहले कृषि भूमि बताते हुए विशाल क्षेत्र में टिन की बाड़ लगाकर अधिकार किया गया और अब लगातार सरकारी छुट्टियों में बीसियों कारीगर मजदूर लगाकर अनेक प्लाटों का निर्माण चारदीवारी के रूप में किया गया। दो दिनों से ये निर्माण कार्य हो रहा था।नगरपालिका इस स्थान पर अपनी योजनाएं भी बना कर पूर्व में कार्य कर चुकी।

* कृषि भूमि वह भी अभी पुख्ता आवंटन नहीं है तब गैर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। यदि स्थाई आवंटन हो मालिक भी तय हो तो भी नगरपालिका में भू रूपांतरण और निर्माण से पहले निर्माण स्वीकृति नक्शा स्वीकृति अनिवार्य होती है।





* नगरपालिका की स्वीकृति होती तो इस प्रकार से अवकाश के दिनों में बीसियों कारीगर मजदूर लगाकर निर्माण नहीं होता। नगरपालिका को बिना किसी विलंब के बिना स्वीकृति के किए गए अवैध निर्माणों पर कार्वाई करना नगरपालिका प्रशासन की जिम्मेदारी है।नगरपालिका के प्रशासक उपखंड अधिकारी संदीपकुमार काकड़ और अधिशासी अधिकारी पूजा शर्मा को रविवार 20 अप्रैल को मौका निरीक्षण कर तुरंत कार्वाई करने की जिम्मेदारी बनती है।

 * जिस व्यक्ति धन्नेसिंह के नाम से जमीन का अस्थायी आवंटन चर्चाओं में है। अगर यह सच्च है तै आवंटन भी नहीं हो सकता। धन्नेसिंह न्यायालय में रीडर थे तब सरकारी कर्मचारी के नाम कृषि भूमि का आवंटन हो नहीं सकता। आवंटी सदभावी नियमित कास्त करने वाला हो

* कृषि भूमि जो पुख्ता टाइटल विहीन है। जिलाकलेक्टर को अस्थायी आवंटन भी निरस्त करने का अधिकार होता है.०0०








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