* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ़ 23 अप्रैल 2025.
अपर सेशन न्यायालय सूरतगढ़ पीठासीन न्यायाधीश मोहम्मद आसिफ अंसारी ने आज हत्या की कोशिश के एक मुकदमे में ग्राम पंचायत भैरूंपुरा के पूर्व सरपंच कांग्रेस नेता मुखराम खिलेरी पुत्र रामसुख निवासी अमरपुरा जाटान
सहित 8 जनों को दोष सिद्ध होना मान कर 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
👌 2-मुखराम के पुत्र दीपक खिलेरी,
3-मुखराम के भाई रामकुमार खिलेरी,
4-सुनील खिलेरी पुत्र रामकुमार खिलेरी.
5-रामनारायण खिलेरी पुत्र गणपतराम
6-राजेंद्र खिलेरी पुत्र लालचंद
7-बलवंत सहारण उर्फ मोटिया सहारण
8-सहीराम नायक पुत्र जोगाराम सभी अमरपुरा निवासी हैं।
👌पीड़ित पक्ष की सरकार की ओर से अपर जन अभियोजक संजय सोढा ने पैरवी की थी।
*हरिकृष्ण पूनिया पुत्र ईशरराम की हत्या की कोशिश की गई थी।पानी लगाने का मामला था। हरिकृष्ण ने मना किया तब इन लोगों ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा। इसके साथ एक और जने जसवंत को भी बुरी तरह से पीटा था। दोनों को राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर रैफर किया गया था। हरिकृष्ण पूनिया के परचा बयान पर सूरतगढ़ सदर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।
*अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। आगे राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत की अपील होगी।०0०
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