रविवार, 15 अक्तूबर 2023

विज्ञापन सीधे अखबारों को नहीं देंगे:डीलबी व डीआईपीआर सख्त आदेश.

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग ने अखबारी विज्ञापन प्रकाशन प्रक्रिया संबंधी सख्त आदेश जारी किया है जिस पर सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय भी सख्त हुआ है। यह आदेश 13405 डीएलबी ने 12 अक्टूबर 2023 को जारी किया है। इसकी अनुपालना में संयुक्त निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय भी सख्त आदेश जारी किया है। आदेश के विपरीत विज्ञापन जारी करने वालै अधिकारी से राशि वसूली जाएगी। अखबारों को भी सख्त निर्देश दिए गये हैं।

👍नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाएं   निविदा, विज्ञप्ति,आपत्ति सूचना, राष्ट्रीय पर्वों 15 अगस्त,26 जनवरी व अन्य पर्वों पर सजावटी विज्ञापन सीधे अखबारों को जारी नही कर सकते।

👍 सभी प्रकार के विज्ञापन "संवाद" जनसंपर्क निदेशालय के माध्यम से ही प्रकाशित करवाए जाएंगे।

* इस बाबत विभागीय पत्र 26 दिनांक 19-2-2022 और परिपत्र क्रमांक 2428 दिनांक 23-5-2023 से भी निर्देश दिए गए थे।


*सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश 18-3-2016 का निर्देश का भी हवाला दिया गया है।

** विज्ञापन जारी करने वाले अधिकारी से रकम की वसूली और किसी अखबार ने बिना आदेश के छापा तो पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश है।


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करणीदानसिंह राजपूत,

पत्रकार,

( सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय से अधिस्वीकृत)

सूरतगढ़ ( राजस्थान )

94143 81356.

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