गुरुवार, 1 सितंबर 2022

ड्रग लाइसेंस के बिना औषधि क्रय-विक्रय और भण्डारण करने वाले पर इस्तगासा दायर

 

* करणीदानसिंह राजपूत *


श्रीगंगानगर, 31 अगस्त 2022.

औषधि विभाग श्रीगंगानगर द्वारा श्री सतपाल सिंह पुत्र चरणजीत सिंह निवासी 77 एलएनपी वीपीओ 32 एमएल चौक, तहसील रायसिंहनगर पर  वैध  ड्रग लाइसेन्स के बिना औषधियों के  क्रय-विक्रय और भण्डारण किये जाने पर औषधि नियंत्रण अधिकारी श्रीमती श्वेता छाबड़ा द्वारा औषधियों केे जांच हेतु नमूने लेकर औषधियां जब्त की गई थीं। 

इस प्रकरण में औषधि नियंत्रण अधिकारी श्री पंकज जोशी ने जांच पूर्ण कर औषधि एवम् प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत माननीय न्यायालय सीजेएम, श्रीगंगानगर में उपरोक्त व्यक्ति के विरूद्ध इस्तगासा दायर किया गया।

सहायक औषधि नियंत्रक श्री डी.एस.उप्पल ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज कर प्रंसज्ञान लेकर अभियुक्त को तलब करने के आदेश जारी किये हैं। बिना ड्रग लाईसेंस औषधियों के प्रकरणों में कम से कम 3 वर्ष व अधिकतम पांच वर्ष की सजा तथा कम से कम 1 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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