* करणीदानसिंह राजपूत *
श्रीगंगानगर, 12 मई 2021.
जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा ग्राम पंचायत लालगढ़ का नगरपालिका में गठन कर दिया गया हैै, जिसमे प्रभावित ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण क्षेत्र या आंशिक भाग को शामिल किये जाने के कारण संबंधित जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के वार्डो का आरक्षण प्रभावित हो गया है।
अधिसूचना अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ( 1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा- 98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-12(2), 13(2) व 14(2) तथा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3 व 4 के तहत यथा जिला परिषद व पंचायत समिति, ग्राम पंचायतो के वार्डो (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रो) का पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन, पुनर्निर्धारण एवं प्रकाशन करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर को अधिकृत करते हुए प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है, इसी के अनुरूप प्रारूप अधिसूचना जारी की गई है।
जिला कलक्टर ने बताया कि उक्त अधिनियम की धारा-12(2), 13(2) व 14(2) तथा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) के नियम 3 व 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर जिले की पंचायत समिति सादुलशहर के वार्डो (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों) का पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन , पुनर्निर्धारण करने का विचार रखता हूँ, जिसका प्रारूप के प्रकाशित होने की अवधि 19 मई 2021 तक जनसाधरण से आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु एतद द्वारा यह प्रकाशन किया जाता है। उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां जिला कलक्टर के कार्यालय अथवा ई-मेल आई डी dmpanchyatsgnr@gmail.com पर प्रस्तुत कर सकता है।०0०
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