* करणीदानसिंह राजपूत *
अशुद्धता रोकने के लिए भारत सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक मिष्ठान विक्रेता को अपने यहां बनने वाली मिठाई, नमकीन व अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री पर निर्माण तिथि व उसकी एक्सपायर तारीख लगाने का नियम 1 जून 2020 से लागू हुआ। कुछ महीनों तक मिठाइयों आदि की ट्रे पर यह स्लिप लगाई गई थी।
👌 फूड इंसपेक्टर यह जांच करते हैं। इस जांच में ढील होने से मिठाई विक्रेता पुरानी बनी मिठाई भी बेच देते हैं। ग्राहक भी भूल गया इस नियम को लेकिन गड़बड़ी रोकने और व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर अब यह कड़ाई से लागू करना जरुरी हो गया है।
एफएसएसएआई के तहत नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी इसलिए नियम बनाया गया था।
* स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिली भगती से नियम को ताक पर रखकर दूषित मिठाईयां काउंटर से ही खपाई जा रही है। जिससे लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी खाद्य एवं औषधि विभाग मौन बना हुआ है। केवल खानापूर्ति की जा रही है।
* प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोई सख्ती नहीं कर रहे। बात है जनता की वह सोचे कि क्या खा रहे हो? अपने बचाव के लिए जिन विक्रेताओं के यहां नियम नहीं है वहां से खरीदारी बिल्कुल बंद कर दें।
०0०
सूरतगढ़ 15 जुलाई 2025.
करणीदानसिंह राजपूत.
पत्रकार ( राजस्थान सरकार से अधि स्वीकृत लाईफटाईम)
सूरतगढ़ ( राजस्थान )
94143 81356
*****
*****