* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ़ 1 जुलाई 2025.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मोहम्मद आसिफ अंसारी ने दिनांक 26.2.2017 को घटित घटना जिसमें अमरजीत निवासी दो जी एस तहसील सूरतगढ़ को आपसी रंजिश को लेकर कारीत घटना जब अमरजीत खेत में बनी झोपड़ी में खेत की रखवाली के लिए सोया हुआ था, इस दौरान दयाल प्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र गोपी राम निवासी 4 बी के एस एम, प्रभु राम पुत्र लालचंद निवासी एक जी एम, चंद्रभान पुत्र भागीरथ निवासी 4 बीकेएसएम , मोहन राम पुत्र बाबूराम निवासी भोजेवाला के द्वारा लाठी और गड़ासी से की गई गंभीर मारपीट,पालसिंह और जसवीर कौर द्वारा बीच बचाव करने पर उनके साथ भी मारपीट की, उसके बाद में घायल अमरजीत को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और इलाज चला, उक्त घटना के संबंध में दर्ज मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री संजय सोडा ने प्रभावी पैरवी की।
यह मामला करीब 8 वर्षों तक न्यायालय में विचाराधीन रहा, जिसमें अभियोजन ने सभी आवश्यक गवाहों और सबूतों को अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत ने धारा 458,447,323,325/34 के अंतर्गत चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए सभी को 10 वर्ष साधारण कारावास व 2 लाख रु अर्थ दंड की सजा सजा सुनाई। अर्थ दंड में से डेढ़ लाख रुपये पीड़ित अमरजीत सिंह को क्षतिपूर्ति के तौर पर न्यायालय ने दिए जाने का भी फैसला दिया, सजा सुनाने के साथ ही सभी दोषीयो को तुंरत न्यायिक हिरासत में भेजा गया।०0०
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