अध्यक्ष ओमप्रकाश कालवा का बहाली आदेश HC द्वारा स्थगित,जांच शीघ्र पूर्ण का निर्देश.
* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ़ 10 मई 2024.
राजस्थान उच्च न्यायालय ने नगरपालिका सूरतगढ़ के अध्यक्ष ओमप्रकाश कालवा को सस्पेंशन से बहाल करने के आदेश को स्थगित कर दिया है। कालवा इस स्थगन आदेश पर डबल बैंच में अपील करेंगे।
* राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश कालवा को सीवरेज के रोके हुए 1करोड़ 60 लाख के भुगतान पर न्यायिक जांच के लिए 24 जुलाई 2023 को सस्पेंड किया गया। 6 माह से अधिक समय बीत जाने पर ओमप्रकाश कालवा को न्यायिक जांच के चलते हुए बीच में 19 फरवरी 2024 को बहाल किया गया।
👍 इस बहाली आदेश के विरुद्ध चार पार्षदों
परसराम भाटिया,बसंत कुमार बोहरा, मोहम्मद फारुख और श्रीमती तुलसी आसवानी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन
दाखिल की।
👍 उक्त रिट पर पर विनीत कुमार माथुर की अदालत ने सुनवाई और बहस के बाद 7 मई को आदेश सुरक्षित रखा जो आज 10 मई 2024 को सुनाया गया।
* निर्वाचित प्रतिनिधि ओमप्रकाश कालवा को बहाल करने के आदेश 19 फरवरी 2024 को स्थगित किया है।
**न्यायिक जांच सीवरेज घोटाले भुगतान की निर्देशित किया है कि यह जांच तेजी से पूरी की जाए।
*** हाई कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर के लिए 2 अगस्त 2024 की तारीख दी है।
👌 ओमप्रकाश कालवा ने कहा है कि उच्च न्यायालय के इस स्थगन आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील करेंगे।०0०