गुरुवार, 21 मार्च 2024

सूरतगढ़:अध्यक्ष कालवा के चेक पावर पर हाईकोर्ट की रोक:

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

सूरतगढ़ 21मार्च 2024.

नगरपालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश कालवा की सस्पेंशन से बहाली के विरुद्ध लगाई हुई एक रिट की सुनवाई में आज सरकारी एडवोकेट की ओर से बहाली बाबत जवाब नहीं दिए जाने पर उच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाई तथा पालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश कालवा द्वारा चैक जारी करने पर रोक लगादी। कालवा कर्मचारियों के वेतन व प्रशासन चलाने संबंधित चैकों पर ही हस्ताक्षर कर सकेंगे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ठेकेदार आदि के चैक नहीं काट सकते। 

लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता की वजह से विभिन्न कार्यों व विभिन्न चैक पेमेंट आदि पर पहले से रोक लग चुकी है।

कोर्ट ने 19 मार्च को सरकारी वकील को आदेश दिया था कि 21 मार्च को बहाली संबंधी जवाब पेश किया जाए। आज जवाब पेश नहीं होने पर कोर्ट ने सख्ती की और अगली तारीख पेशी 16 अप्रैल की दी । 

* नगरपालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश कालवा की बहाली को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

न्यायिक जांच पूरी नहीं होने के बावजूद बहाली की जाने को बताया गलत। चार पार्षदों  परसराम भाटिया,श्रीमती तुलसी असवानी, फारूक मोहम्मद और बसंत कुमार बोहरा की ओर से याचिका दायर की हुई है। याचिका उच्च न्यायालय के कोर्ट नं 5 में लगी हुई है। 19 मार्च को कालवा कोर्ट में पेश हुए लेकिन आज स्वयं उपस्थित नहीं थे।


* विदित रहे कि कालवा को 24 जुलाई 2023 को न्यायिक जांच के लिए सस्पैंड किया गया। 28 जुलाई को परसराम भाटिया को कार्यवाहक नियुक्त किया। लगातार 120 दिन तक वे पद पर रहे। 25 नवंबर को भाटिया का कार्यकाल रहा। उसके बाद पद खाली रहा। 19 फरवरी 2024 को डीएलबी ने दौराने  जांच बहाल किया। यह जांच किस स्टेज पर है यह मालुम नहीं हो रहा।

👍 ओमप्रकाश कालवा की बहाली और रिट के बाद से शहर में राजनीति गर्माई हुई है जिसमें चैक नहीं काटने के आदेश से और अधिक गर्माई है और लोग अपने अनुमान लगा रहे हैं कि इससे ओमप्रकाश कालवा पर तथा नगरपालिका के कार्यकलापों पर क्या असर होगा या नहीं होगा। आगे क्या होगा पर भी चर्चा होने लगी है।

👍👍 समाचार है कि ओमप्रकाश कालवा विदेश जाने के लिए आज सूरतगढ़ से रवाना हो गये।०0०

* करणीदानसिंह राजपूत,

( राजस्थान सरकार द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार)

सूरतगढ़.94143 81356

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