सूरतगढ़ में अतिक्रमण हटाने बाबत उच्च न्यायालय में याचिका मंजूर: नोटिस जारी.
* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ़ 1 नवंबर 2022.
*सूरतगढ़ के उमेश मुद्गल और नरेन्द्र शर्मा की ओर से लगाई गई जनहित याचिका ।
राजस्थान उच्च न्यायालय में डबलबैंच में जस्टिस संदीप मेहता एवं जस्टिस कुलदीप माथुर ने सिविल रिट पेटिशन की सुनवाई की और उसके बाद राजस्थान सरकार और संबंधित सभी पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। सभी प्रतिपक्षियों को 6 सप्ताह में जवाब देना होगा। उच्च न्यायालय में एडवोकेट सूर्यदीप बिश्नोई ने पैरवी की।
उच्च न्यायालय में पेश रिट में जो विवरण दिया गया है वह यहां प्रस्तुत है।संबंधित विभागों के नाम भी हैं।
*सूरतगढ़ नगर पालिका पेराफेरीफेरी क्षेत्र और नगर पालिका वार्ड 1 से 45 में अतिक्रमणों को हटाने के लिए जनहित याचिका को आज 1 नवंबर 2022 को उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए संबंधित विभागों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय में एडवोकेट सूर्यकांत ने याचिका प्रस्तुत कर पैरवी की।
उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पेश करने से पहले सभी प्रारंभिक कार्यवाहियां पूरी की जा चुकी थी। एडवोकेट कमल दत्त शर्मा ने नरेंद्र शर्मा पुत्र ताराचंद शर्मा उमेश पुत्र मातुराम मुद्गल के लिए 30 अगस्त 2022 को नोटिस जारी किए जिनमें 2 सप्ताह का समय दिया गया था।
ये नोटिस 1-सार्वजनिक संपत्ति सरंक्षण प्रकोष्ठ श्री गंगानगर जिला कलेक्टर कार्यालय, 2-अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़,
3-उपखंड अधिकारी सूरतगढ़
4-तहसीलदार सूरतगढ़
5-उप पंजीयक सूरतगढ़
6- अधिशासी अभियंता सा.नि.वि.सूरतगढ़ 7-अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सूरतगढ़
8-अधिशासी अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम सूरतगढ़ को नोटिस जारी किये गये हैं।
नोटिस में कहा गया था कि सूरतगढ़ क्षेत्र में सरकारी भूमि,पैराफेरी,सड़कों पर गोचर पर अतिक्रमण किए जा चुके हैं।नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण है और उसे मलबे के नाम आगे जमीनें बेची जा रही हैं। राजस्व भूमि पर निरस्त टीसी भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं।
कहा गया है कि पवन मिष्ठान भंडार से चरण सिंह चौक तक 100 फुट सड़क थी जिस पर अतिक्रमण हुए और बाद में पट्टे बना दिए गए। वे पट्टे निरस्त किए जाएं अतिक्रमण हटाये जाएं।
रेलवे स्टेशन से भगत सिंह चौक भग्गू वाला कुआं से आगे टैगोर पीजी कॉलेज तक अतिक्रमण हो चुके हैं जो हटाए जाएं और पट्टे निरस्त किए जाएं।
आजाद चौक से ब्राह्मण धर्मशाला तक अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाए।
पवन मिष्ठान भंडार से कल्याण भूमि तक अतिक्रमण हटाए जाएं।
सिटी थाना से लेकर बीएसएनएल तक के अवैध कब्जे हटाए जाएं।
जोहड़ पायतन की भूमि अवैध रूप से कब्जे में कर के अतिक्रमण हो गए हैं तथा और अतिक्रमण हो रहे हैं जिनको रुकवाया जाए और जो पट्टे जारी किए हुए हैं उन्हें निरस्त किया जाए।
*जोहड़ पायतन पर वसंत विहार कॉलोनी को निरस्त किया जाए और भूमि को खाली करवाया जाए।( अब्दुल रहमान बनाम सरकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाया जाए)
सड़कों की भूमि पर पूरे शहर में जो चौकियां आदि बनाकर अतिक्रमण किए हुए हैं उन्हें हटाया जाए।
सूरतगढ़ का मास्टर प्लान 1997-2023 के अनुसार शहर को व्यवस्थित किया जाए।०0०