शुक्रवार, 9 सितंबर 2022

नगरपालिका ईओ पर पट्टा जारी नहीं करने का आरोप: जिला कलेक्टर को शिकायत.



* करणीदानसिंह राजपूत *

सूरतगढ़ 9 सितंबर 2022.

नगर पालिका प्रशासन पर आरोप है कि सरकार के नियमों का ही पालन नहीं करते हुए जानबूझकर पट्टा जारी नहीं किया जा रहा है।


 ऐसी एक इसकी शिकायत रेवंत राम सोनगरा पुत्र तुलछाराम निवासी वार्ड नं 31( राठी स्कूल के पास) ने 25 अगस्त को जिला कलेक्टर को की है। रेवंत राम सोनगरा का आरोप है कि पट्टा पूर्व में बना हुआ है और अतिरिक्त भूमि पर उसका कब्जा है जिसका पट्टा नियम 69 क के तहत बनाया जाना है।

सरकार ने 1 जुलाई 2022 को नियम भी जारी कर दिया की घनी आबादी में सड़क नियम लागू नहीं है। स्वायत शासन विभाग के आदेश क्रमांक पी 17(1) नविवि /अभियान /2021 जयपुर दिनांक 1 जुलाई 2022 का अवलोकन भी कराया। इसमें स्पष्ट लिखा है कि ऐसी राजकीय भूमि पर बसी हुई कालोनियां मुख्य रूप से पुरानी घनी आबादी का भाग है उनको छोड़कर शेष कालोनियों में सड़क की चौड़ाई 30 फुट रखी जाए। रेंवतराम सोनगरा ने लिखा है कि सड़क 30 फुट रखने का नियम घनी आबादी पुरानी बसावट पर लागू नहीं होता।

 शर्त लागू होती है।

प्रार्थी का बीकानेर स्टेट समय का आवंटित भूखंड तथा पुरानी कॉलोनी है जिस पर यह शर्त लागू नहीं होती। रेवतराम सोनगरा ने नगरपालिका को उक्त आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की लेकिन अधिशासी अधिकारी ने आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। 

 बीकानेर स्टेट के टाइम का मूल पट्टा तुलछाराम सोनगरा के नाम से था। उनकी मृत्यु के बाद में घरेलू तौर पर पांच पुत्रों ने उस भूखंड को आपस में बांट लिया। 

गौरी शंकर, रेवंत राम, श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व.श्री राम,श्री लूणकरण के मकानों के आगे

 चिपती जमीन खांचा भूमि पर इनका कब्जा है। पट्टा बनाने की मांग हुई 7 को हुई।पट्टे के लिए आवेदन किया गया था लेकिन महीनों तक कार्यवाही नहीं हुई तब 25 जुलाई को वार्ड पार्षद बसंत कुमार बोहरा ने भी अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखा। लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। पालिका ने 5 अगस्त को राशि जमा कराने का पत्र दिया लेकिन अतिरिक्त भूमि को सड़क का बताया।

 बार बार चक्कर काटे जाने पर नगर पालिका प्रशासन के विरुद्ध जिला कलेक्टर को शिकायत की गई।०0०




यह ब्लॉग खोजें