मंगलवार, 21 जून 2022

हजारों भूखंडों पर निरस्त होने की तलवार: निर्माण करालेने की चेतावनी जारी

 

 * करणीदानसिंह राजपूत *

सूरतगढ़ 21 जून 2022

भूखंड खरीदना और समय में निर्माण नहीं करना, आगे और अधिक रकम पर बेचने की आशा वाले व्यापारी दिमाग वाले लोगों ने अब भी अपने भूखंडों पर निर्माण नहीं करवाए तो वे भूखंड निरस्त होंगे। 

नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने आज 21 जून 2022 को यह सूचना जारी की है। बड़े प्रभावशाली धनपति आदि सूचनाओं को अनदेखी करते रहे हैं। खाली पड़े भूखंडों के कारण नगरीय योजना का विकास नहीं हो पाता और वह इलाका विकसित नहीं हो पाता। नगरपालिका क्षेत्र में गंदगी बीमारियां फैलती है। खाली पड़े भूखंडों में बरसात का पानी भर जाने से आसपास के मकानों में सीलन पहुचती है। उनमें झाड़ झंखाड़ उग जाते हैं।

नगरपालिका ने चेतावनी नीलामी भूखंडों पर जारी की है। कॉलोनियां और आवासीय भूखंडों का निर्माण भी निश्चित अवधि में करना होता है। सूरतगढ़ में ऐसे भूखंड भी हजारों की संख्या में खाली पड़े हैं। 

सूरतगढ़ नगरपालिका प्रशासन जयपुर के आदेश 17-9-2021 के 9 महीने बाद जागा है।

* नगरपालिका की चेतावनी *

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.17(22)/यूडीएच/रूल्स/2020 जयपुर दिनांक 17.09.2021 के अनुसार नगरीय भूमि निस्तारण नियम, 1974 के नियम 14-ए के अन्तर्गत नीलामी के जरिये विक्रय किये गये भूखण्डों पर भूखण्डधारियों द्वारा निर्माण किया जाना आवश्यक है व भूखण्डधारियों द्वारा भूखण्डों पर निर्धारित समयावधि में निर्माण नहीं किया जाता है तो भूखण्डों का आवंटन स्वतः निरस्त का प्रावधान दिया गया है।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नीलामी के जरिये खरीदशुदा भूखण्डों पर निर्धारित समयावधि में निर्माण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उक्त नियमानुसार निर्धारित समयावधि में निर्माण नहीं किये जाने पर भूखण्ड के निरस्तीकरण की कार्यवाही संपादित की जावेगी। 


अधिशाषी अधिकारी

नगरपालिका सूरतगढ़।

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