गुरुवार, 30 दिसंबर 2021

9 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित: 4 से 12 एनडीपीएस शैड्यूल की स्वीकृति वापस



श्रीगंगानगर, 30 दिसम्बर 2021.

 औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने के कारण 9 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित किये गए हैं।

  सहायक निदेशक औषधि श्री डी.एस. उप्पल ने बताया कि अम्बिका मेडिकल स्टोर गांव ऐटा का 10 जनवरी से 8 फरवरी, शर्मा मेडिकल स्टोर गजसिंहपुर का 10 जनवरी से 29 जनवरी, चौधरी मेडिकल स्टोर वीपीओ लाधूवाला का 10 से 24 जनवरी, अरमान मेडिकल हॉल गांव 11 पी पतरोड़ा का 10 जनवरी से 24 जनवरी, बजाज मेडिकल स्टोर गजसिंहपुर का 10 जनवरी से 13 फरवरी, शर्मा मेडिकल स्टोर रावला मंडी का 10 से 24 जनवरी,  राज मेडिकोज नई मण्डी घडसाना का 10 जनवरी से 19 जनवरी, बहल मेडिकल ऐजेंसी गंगानगर का 10 से 14 जनवरी, रतन सर्जिकल एण्ड मेडिकल  स्टोर गंगानगर का 10 से 14 जनवरी, प्रगति मेडिकोज गंगानगर का 10 जनवरी से 14 जनवरी तक के लिये अनुज्ञा पत्र निलम्बित किये गये हैं। 


अम्बिका मेडिकल स्टोर गांव ऐटा, शर्मा मेडिकल स्टोर गजसिंहपुर, चौधरी मेडिकल स्टोर वीपीओ लाधूवाला तथा अरमान मेडिकल हॉल गांव 11 पी पतरोड़ा से 12 एनडीपीएस, शैड्यूल एच-1 दवाईयों की स्वीकृति विड्रो कर ली गई है। ०0०






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