शुक्रवार, 16 अप्रैल 2021

राजस्थान सरकार द्वारा वीकेंड कफ्र्यू के दौरान दिशा निर्देश- सख्ती से पालना होगी.

 

श्रीगंगानगर, 16 अप्रैल 2021.

 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जाकिर हुसैन ने कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिये ग्रह विभाग राजस्थान सरकार के आदेशों की निरन्तरता में 16 अप्रैल को सायं 6 बजे से 19 अप्रैल 2021 सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कफ्र्यू के दौरान निषेधाज्ञा जारी की है। 

आदेशानुसार श्रीगंगानगर के समस्त उपखण्ड अधिकारी, वृताधिकारी पुलिस, थानाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवायेंगे। साथ ही जिले के समस्त नागरिकों से अपील की जाती है कि वे कफ्र्यू के दौरान सरकार एवं जिला प्रशासन का सहयोग करे और कोविड उपयुक्त व्यवहार की पूर्ण रूप से पालना करे। कफ्र्यू के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध जनसामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरन्तर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सेवाओं पर लागू नहीं होंगे। 

श्री हुसैन ने बताया कि उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों यथा जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम, वार रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, नगरनिकाय, नगरविकास न्यास, विधुत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी सेवाओं पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। न्यायिक सेवाओं से संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी, अधिवक्ता उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे। केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेंगे एवं संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्रा के साथ अनुमत होंगे। बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। 

गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु, सभी निजी चिकित्सालय लैब एवं उनसे संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्रा के साथ, अंतरर्राज्जीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उस कार्य के लिये नियोजित व्यक्ति, 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग टीकाकरण के लिये जाने की अनुमति होगी। वर्तमान में रबी की फसलों की आवक है। समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है, अनुमति होगी। विवाह समारोह  एवं अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियां पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अनुमत होगी। भोजन एवं किरयाने का सामान, फल एवं सब्जियां, डेयरी दूध प्रातः 5 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होगी। फार्मा स्यूटिकल्स दवाएं एवं चिकित्सीय उपकरण, बैंकिंग, एटीएम, बीमा कार्यालय, दूरसंचार, भोजन सामग्री, रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी। एलपीजी पेट्रोल पम्प, बिजली उत्पादन, वितरण, निजी सुरक्षा सेवाएं, रात्रिकालीन उत्पादन इकाईयों के श्रमिक अनुमत है। ये आदेश 16 अप्रैल को सायं 6 बजे से 19 अप्रैल 2021 प्रातः 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे।

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