मंगलवार, 15 मई 2018

जिला कलेक्टर का आज का ताजा आदेश-टावर और टंकियों पर चढने पर रोक

श्रीगंगानगर, 15 मई 2018. 

जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट श्री ज्ञानाराम ने आदेश जारी कर अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उंचे टावर व उंची पानी की टंकियों पर चढ़कर लोक शान्ति भंग करने के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। 

आदेशानुसार कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति उंचे टावर व उंची पानी की टंकियों पर नही चढ़ेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी 9 जुलाई 2018 तक प्रभावी रहेंगे। 


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