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पूर्व विधायक वरिष्ठ वकील स.हरचंदसिंह सिद्धु |
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महेन्द्र मील बनवारीलाल मेघवाल संजय धुआ राकेश मेंहदीरत्ता पृथ्वीराज जाखड़महेन्द्र मील,बनवारी मेघवाल,राकेश मेंहदीरत्ता,पृथ्वी जाखड़,संजय धुआ के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रकरण |
सूरतगढ़ वर्कशॉप योजना के भूखंड 174 व 175 खरीद कर नियम विरूद्ध टुकड़े कर बेचान का आरोप:
भूखंडों की खरीद बेचान में नगरपालिका सूरतगढ़ को 2 करोड़ की हानि पहुंचाने का आरोप:
खास खबर- करणीदानसिंह राजपूत
सूरतगढ़,22 अगस्त 2014. नगरपालिका में औद्योगिक भूखंड नं 174 व 175 की नीलामी और उनके रिकार्ड में गलत इन्द्राज व बाद में उनके नियम विरूद्ध टुकड़े कर बेचने आदि में भ्रष्टाचार व सरकार को करोड़ों रूपयों का नुकसान पहुंचाने वाले प्रकरण में पूर्व विधायक वरिष्ठ वकील स.हरचंदसिंह सिद्धु के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की श्रीगंगानगर चौकी में बयान हुए। पालिका के कुछ कर्मचारियों को भी ब्यूरो में बुलाया हुआ था।
वकील स.हरचंदसिंह सिद्धु ने पहले यह प्रकरण मार्च 2013 में भ्रष्टाचार निवारण अदालत श्रीगंगानगर में दायर किया था। सर्वाच्च न्यायालय के निर्देश पर अदालत में सीधे इस्तगासे पर प्रकरण की सुनवाई होने पर रोक लग जाने के कारण बाद में यह प्रकरण ब्यूरो के जयपुर मुख्यालय में दर्ज कराया गया जहां से इसकी प्राथमिक जांच यानि पी दर्ज हुई।
अब इस प्राथमिक जांच प्रक्रिया में ब्यान दर्ज हुए हैं।
सिद्धु ने बयान देने के बाद यहां बताया कि इनमें दो पत्रकारों पर आरोप है।
सिद्धु का आरोप
नगरपालिका सूरतगढ़ की मास्टर प्लान के तहत वर्कशॉप टांसपोर्ट योजना वार्ड नं 6 में भूखंड नं 174 और 175 की खरीद और उसके नियम विरूद्ध टुकड़े कर आगे बेचान करने तथा लीज को भी नियम विरूद्ध संशोधित किए जाने से राजकोष को 2 करोड़ रूपए की हानि पहुंचाने का आरोप लगाते हुए महेन्द्र मील पुत्र गंगाजल मील, पालिकाध्यक्ष बनवारीलाल मेघवाल,अधिशाषी अधिकारी राकेश मेंहदीरत्ता,अधिशाषी अधिकारी पृथ्वीराज जाखड़,संजय धुआ पुत्र फतेहचंद के विरूद्ध पूर्व विधायक वरिष्ठ वकील स.हरचंदसिंह सिद्धु ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7-3 ए, बी, सी, डी,भारतीय दंड संहिता की धाराओं 167,218,219,467,468,471,474 व 120 बी के तहत यह वाद दायर किया । इसमें सब रजिस्ट्रार पर भी मिली भगत का आरोप लगाया गया ।
सूरतगढ़,22 अगस्त 2014. नगरपालिका में औद्योगिक भूखंड नं 174 व 175 की नीलामी और उनके रिकार्ड में गलत इन्द्राज व बाद में उनके नियम विरूद्ध टुकड़े कर बेचने आदि में भ्रष्टाचार व सरकार को करोड़ों रूपयों का नुकसान पहुंचाने वाले प्रकरण में पूर्व विधायक वरिष्ठ वकील स.हरचंदसिंह सिद्धु के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की श्रीगंगानगर चौकी में बयान हुए। पालिका के कुछ कर्मचारियों को भी ब्यूरो में बुलाया हुआ था।
वकील स.हरचंदसिंह सिद्धु ने पहले यह प्रकरण मार्च 2013 में भ्रष्टाचार निवारण अदालत श्रीगंगानगर में दायर किया था। सर्वाच्च न्यायालय के निर्देश पर अदालत में सीधे इस्तगासे पर प्रकरण की सुनवाई होने पर रोक लग जाने के कारण बाद में यह प्रकरण ब्यूरो के जयपुर मुख्यालय में दर्ज कराया गया जहां से इसकी प्राथमिक जांच यानि पी दर्ज हुई।
अब इस प्राथमिक जांच प्रक्रिया में ब्यान दर्ज हुए हैं।
सिद्धु ने बयान देने के बाद यहां बताया कि इनमें दो पत्रकारों पर आरोप है।
सिद्धु का आरोप
नगरपालिका सूरतगढ़ की मास्टर प्लान के तहत वर्कशॉप टांसपोर्ट योजना वार्ड नं 6 में भूखंड नं 174 और 175 की खरीद और उसके नियम विरूद्ध टुकड़े कर आगे बेचान करने तथा लीज को भी नियम विरूद्ध संशोधित किए जाने से राजकोष को 2 करोड़ रूपए की हानि पहुंचाने का आरोप लगाते हुए महेन्द्र मील पुत्र गंगाजल मील, पालिकाध्यक्ष बनवारीलाल मेघवाल,अधिशाषी अधिकारी राकेश मेंहदीरत्ता,अधिशाषी अधिकारी पृथ्वीराज जाखड़,संजय धुआ पुत्र फतेहचंद के विरूद्ध पूर्व विधायक वरिष्ठ वकील स.हरचंदसिंह सिद्धु ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7-3 ए, बी, सी, डी,भारतीय दंड संहिता की धाराओं 167,218,219,467,468,471,474 व 120 बी के तहत यह वाद दायर किया । इसमें सब रजिस्ट्रार पर भी मिली भगत का आरोप लगाया गया ।