मंगलवार, 23 जनवरी 2018

सूरतगढ:ईंट मारने से हुई हत्या में हत्यारे को उम्र कैद की सजा


सूरतगढ़ 23 जनवरी 2018.

सूरतगढ़ में करीब डेढ़ वर्ष पूर्व शुभम पुत्र राकेश कुमार उम्र 18 वर्ष की हत्या ईंट मारने से हुई थी जिसमें मारने वाले अमरीक सिंह मजहबी सिख निवासी गाँव  कोटगुरु तहसील संगत जिला भटिंडा पंजाब को हत्या के अपराध में सूरतगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

 एडीजे अदालत की ओर से 23 जनवरी 2018 को हत्या का
दोषी मानते हुए अमरीक सिंह को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। अमरीक सिंह वर्ष 2016 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है।

अदालत में पीड़ित पक्ष की ओ ओर से एडवोकेट विवेक कुमार सेतिया और सरकार की ओर से पीड़ित पक्ष के लिए अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार झोरड़ ने पैरवी की। 

 शुभम पुत्र राकेश कुमार जिसकी ईंट मारने से हत्या हुई, वह सेतिया कॉलोनी श्रीगंगानगर का निवासी था और यहां अपने चाचा के यहां आया हुआ था। चाचा वार्ड नंबर 20 सूरतगढ़ राजकुमार पुत्र हरबंस लाल अरोड़ा ने सूरतगढ़ थाने में यह मामला 27 सितंबर 2016 को दर्ज कराया था।

 घटना के अनुसार शुभम स्कूटी लेकर अमन के साथ बाजार जा रहा था तब त्रिमूर्ति मंदिर रोड पर एक व्यक्ति ने शुभम के सिर पर ईंट फेंक कर मार दी जिससे उसकी हत्या हुई। उस व्यक्ति की पहचान अमरीक सिंह के नाम से हुई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।



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