सोमवार, 29 जनवरी 2018

श्यामलाल शर्मा सरदारशहर व भाजपा नेता शिवरतन के विरुद्ध राजियासर में मुकदमा

सूरतगढ़ 29 जनवरी 2018.मुख्त्यार आम आगे किसी को नया मुखत्यार नहीं बना सकता। इस प्रकार के दस्तावेज का इस्तेमाल कानूनी रूप में फर्जी होता है। इस प्रकार के एक प्रकरण में पूर्व विधायक हरचंद सिंह सिद्धू की शिकायत पर राजियासर पुलिस स्टेशन में 8 जनों के विरुद्ध मुकदमा नंबर 19 दिनांक 25 जनवरी 2018 को दर्ज किया गया है।

 जिनके विरुद्ध आरोप लगाया गया है उनके नाम बजरंग दास स्वामी,रामकुमार, श्यामलाल शर्मा पुत्र गोधाराम जैतसीसर सरदारशहर, रामेश्वरलाल,कन्हैया लाल,शिवरतन, विजय कुमार और ओमप्रकाश है।

सिद्धू की शिकायत है कि 2007 में एक मुख्त्यारनामा श्रवण दास लाधू दास लिछमा रुकमा पुत्र /पुत्रियां नत्थू दास निवासी अर्जुन सर के द्वारा बहक महिपाल जाट वार्ड नंबर 7 भादरा के नाम करवाया गया। आरोप है कि मुखत्यार मुकर्रर करने वाले श्रवण दास रुकमा व लिछमा के दस्तकत अंगूठे नहीं हैं। केवल भगवान दास के फर्जी दस्तखत किए गए हैं जो बजरंग दास स्वामी जैतसीसर तहसील सरदारशहर ने किए हैं। रामकुमार कौन है इसका खुलासा नहीं है। 

उसी दिन भगवानदास वगैरह की ओर से इकरारनामा 110 आर डी एल की 40 बीघा जमीन का सौदा का बहक महिपाल द्वारा लिखा गया जो फर्जी दस्तावेज है इस को तहरीर करवाने वाला श्यामलाल पुत्र गोधाराम ब्राह्मण जैतसीसर तहसील सरदारशहर है।दिनांक 3 नवंबर 2017 को श्याम लाल शर्मा ने महिपाल मुखत्यारआम के मुख्त्यारनामा 2007 के आधार पर उसी भूमि का मुखत्यारआम रामेश्वर लाल पुत्र खेतरपाल नायक निवासी जैतसीसर के नाम तहरीर करवाकर नोटरी से तस्दीक करवा दिया। आरोप है कि मुखत्यारआम आगे मुखत्यारआम नियुक्त नहीं कर सकता इसलिए मुख्त्यारनामा जो दिनांक 3 नवंबर 2017 को दिया गया वह फर्जी है।

 यह दस्तावेज कन्हैयालाल शिवरतन विजय कुमार और ओमप्रकाश ने पुलिस स्टेशन राजियासर s h o को दिया जिनके विरुद्ध कोई कार्यवाही ना कर के पुलिस ने आरोपी गणों को सरंक्षित किया। पूर्व विधायक ने इन सब के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की शिकायत दी।राजियासर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 467 468 469 471 और 120 बी में 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया और यह जांच राकेश कुमार सहायक उपनिरीक्षक को सौंपी गई।



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