शनिवार, 28 अक्तूबर 2017

निहाल चंद मेघवाल को दुष्कर्म​ मुकदमें में कोर्ट से राहत: महिला की रिवीजन याचिका खारिज:



- करणीदानसिंह राजपूत-

इस मुकदमें में सूरतगढ़, गंगानगर, पीलीबंगा के लोगों के, राजनेताओं, पुलिस वालों के नाम भी थे।

साल 2011 में दर्ज करवाए दुष्कर्म मामले में अदालत ने महिला की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। सिरसा की रहने वाली इस महिला ने निहाल चंद सहित 17 लोगों पर  दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। पुलिस इस मामले में पहले एफआर लगा चुकी थी। इसके बाद महिला ने एफआर के विरुद्ध  रिवीजन अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

मामले के अनुसार हरियाणा निवासी विवाहिता ने मेघवाल सहित 17 लोगों के खिलाफ कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए वर्ष 2011 में वैशाली नगर थाने में मामला दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप था कि उसका पति अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसे बेहोश कर कई लोगों से दुष्कर्म कराता था। वैशाली नगर पुलिस जाना जयपुर ने प्रकरण में एफआर लगा दी थी। इसके खिलाफ पीड़िता की ओर से प्रोटेस्ट पिटिशन दायर की गई। जिसे खारिज करते हुए अदालत ने एफआर को स्वीकार कर लिया था। इसके खिलाफ पीड़िता की ओर से रिवीजन अर्जी दायर की गई थी।

आरोपों में कौन कौन ?

1. ओमप्रकाश गोदारा पति।2. राजकुमार गोदारा देवर।3. विकास अग्रवाल।4. निहालचंद मेघवाल/ मुकद्दमा हुआ तब पूर्व सांसद थे/।5. पुष्पेन्द्र भारद्वाज/ राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष।6. विवेकानन्द/ जो भाजपा के कई नेताओं के निजी सचिव रहे/7. अनिल राव/ पुलिस उप अधीक्षक/इस8. महावीर / पुलिस इंस्पेकटर/9. राधेराम गोदारा/ सूरतगढ़ तहसील के अमरपुरा जाटान के निवासी/10.विकास अग्रवाल।11.आरिफ।12.हरीश।13.कुलदीप हुंदल।14.भगवान।15. मनीष / श्रीगंगानगर निवासी/16.पिंटू / श्रीगंगानगर निवासी/17.कुलदीप / पीलीबंगा निवासी/

----निहाल चंद मेघवाल ने कहा था कि झूठा आरोप है।

राधेराम ने भी कहा था कि आरोप झूठा है।


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