सोमवार, 24 जुलाई 2017

राष्ट्रीय उच्च मार्ग के सीमा में पट्टे शुदा भवनों को तोड़ने का अधिकार नगर पालिका को नहीं है

- करणी दान सिंह राजपूत-

 राष्ट्रीय उच्च मार्ग की तय सीमा में आने वाले पट्टे सुदा भवनों को अतिक्रमण मानने व तोड़ने का अधिकार नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। 

राष्ट्रीय उच्च मार्ग की सीमा में किसी प्रकार से पट्टे शुदा भवन आता है तो उस पर कोई कार्यवाही करने व तोड़ने का अधिकार केवल राष्ट्रीय उच्च मार्ग अथोरिटी को ही है। 

राष्ट्रीय उच्च मार्ग भूमि एवं आवागमन अधिनियम 2002 के अनुसार राष्ट्रीय उच्च मार्ग में जो भूमि आती है और उसका मालिकाना अधिकार किसी निजी क्षेत्र में निहित है​, तो सबसे पहले उसका अधिग्रहण किया जाना व मुआवजा चुकाना जरुरी है। बिना अधिग्रहण के कोई भी मकान आदि ध्वस्त नहीं किए जा सकते, इसके बिना कोई भी कार्यवाही गैरकानूनी है।


 सूरतगढ़ में से राष्ट्रीय उच्च मार्ग नंबर 62 निकल रहा है।इसके आसपास के जो भवन निर्धारित मार्ग सीमा में आते हैं तो उनका अधिग्रहण किया जाना जरूरी है, लेकिन सूरतगढ़ के इन भवनों का अधिग्रहण  राष्ट्रीय उच्च मार्ग अथोरिटी  ही कर सकता है।अधिग्रहण के पश्चात मुआवजा भी दिया जाना जरूरी होता है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग अथॉरिटी को जब टाइटल मिल जाता है यानी की मालिकाना अधिकार मिलता है,उसके बाद में ही वह कोई कार्यवाही कर सकता है। मालिकाना अधिकार से पहले वह भी कोई कार्यवाही करने का हक नहीं रखता। सूरतगढ़ में तो अभी अधिग्रहण की कार्यवाही भी नहीं हुई है।


 सूचना है कि पूर्व में राष्ट्रीय​ उच्च मार्ग के मध्य से भवन सीमा दोनों और 75-75 फुट रखी हुई थी जिसके अनुसार भवन बनाए गए।

सूरतगढ़ के मास्टर प्लान में यह सीमा दोनों और 100 -100 रखी गई है, लेकिन आस-पास के जो भवन इस 25 फुट अधिक के दायरे में आते हैं उनका अधिग्रहण किया हुआ नहीं है। नगरपालिका सूरतगढ़ के क्षेत्राधिकार में नहीं है कि वह पट्टे शुदा मकानों को तोड़े। 

सूचना है कि  एक भवन मालिक श्री निश्चल सिडाना ( पट्टे शुदा) ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग भूमि एवं आवागमन अधिनियम 2002 की प्रति सहित एक पत्र नगरपालिका को दिया है। जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में यह कार्य नहीं आता। नगरपालिका राष्ट्रीय उच्च मार्ग की सीमा में आने वाले पट्टे शुदा किसी भी भवन को एवं उसकी चारदीवारी को तोड़ने का अधिकार नहीं रखती है। 

सूरतगढ़ में सूरतगढ़ PG कॉलेज, शेरवुड स्कूल,सन सिटी रिसोर्ट, निरंकारी भवन आदि राष्ट्रीय उच्च मार्ग के पास में सटे हैं और ये पट्टे शुदा खातेदारी जमीन पर बने हुए हैं। 


नगर पालिका ने पहले इंदिरा सर्कल के आगे मीणा पेट्रोल पंप के पास से उन अतिक्रमणों को हटाया जिनके पास पट्टे नहीं थे । नगर पालिका ने शनिवार रविवार के अवकाश के बाद अब  24 जुलाई को आगे अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर शुरू कर दी है। पालिका उन अतिक्रमणों को तोड़ रही है जिनके पास में पट्टे नहीं है।



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