एमबीबीएस डिग्रीधारी नाम के आगे लिखेंगे मेडिकल डॉक्टर:विशेषज्ञ लिखने के भी नियम
० विशेष समाचार०
एनएमसी ने एलोपैथी डाक्टरों के लिए पेशेवर आचार संहिता का मसौदा जारी किया है। अब एमबीबीएस डिग्रीधारी अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने की बजाय मेडिकल डॉक्टर लिखेंगे। इससे उनकी अलग पहचान हो सकेगी।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत पंजीकृत डॉक्टरों के लिए पेशेवर आचार संहिता का जो प्रारूप जारी किया है, उसमें यह प्रावधान किया है। अभी तक नाम के आगे डॉक्टर कई लोग लिखते हैं।
जैसे एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के पंजीकृत डॉक्टर।
पीएचडी करने वाले भी डॉक्टर लिखते हैं।
कई बार जिन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिलती है, वे लोग भी डॉक्टर लिखते हैं। इससे पहचान नहीं हो पाती है कि कौन मेडिकल डॉक्टर है।
* नए प्रावधानों के लागू होने के बाद एलोपैथी के डॉक्टरों की अलग पहचान होगी। वे अपने नाम के आगे मेडिकल डॉक्टर लिखेंगे।
एनएमसी की तरफ से सोमवार 23 मई 2022 को जारी मसौदे के अनुसार यदि डॉक्टर विदेश से पढ़कर आया है तो उसी डिग्री का नाम के साथ उल्लेख होगा, जिसे एनएमसी ने भारतीय डिग्री या डिप्लोमा के समकक्ष मंजूरी दी हो।
* कोई भी एलोपैथी डॉक्टर किसी विषय में विशेषज्ञ होने का दावा तभी कर सकेगा,जब उसने उस विषय में अलग से कोर्स किया हो। सिर्फ अनुभव के आधार पर विशेषज्ञ होने के दावे नहीं किए जा सकेंगे।०0०