रविवार, 3 अक्तूबर 2021

कॉलोनाइजर सुखवंतसिंह और भाई प्रतापसिंह पर मालचंद जैन के अपहरण के प्रयास में मुकदमा

 



सूरतगढ़ 3 अक्टुबर 2021.
कॉलोनाइजर सुखवंत सिंह और भाई प्रताप सिंह पर आर आई टी कार्यकर्ता मालचंद जैन के अपहरण के प्रयास में गैर जमानती आपराधिक  मुकदमा नं 432 भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के साथ 341 323 और 511 में  सिटी थाना पुलिस में  2 अक्टूबर 2021 की रात को दर्ज हुआ है। इस मुकदमे में तीन और व्यक्ति भी अपराधी बताए गए हैं।
ये आरटीआई कार्यकर्ता मालचंद जैन का अपहरण करने के लिए कार में सवार होकर पहुंचे थे यह घटना 29 सितंबर की रात को करीब 9:15 बजे के करीब हुई।

मालचंद जैन की ओर से 30 सितंबर को इस बाबत सिटी पुलिस थाना में लिखित में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने इसके बाद घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे देखे। घटना स्थल बीकानेर रोड पर चौहान प्लाजा के पास एक सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद संभावित संज्ञेय अपराध मानते हुए  मुकदमा दर्ज किया गया।

मालचंद जैन पुलिस को दी सूचना लिखा है कि वह भोर का संवाददाता और सामाजिक कार्यकर्ता है।  सूरतगढ़ की मुसाबी ( भूमि के नाप जोख का विवरण वाला दस्तावेज) में खसरा नंबर 10 12 13 जोहड़ पायतन  दर्ज है। इसका का रूपांतरण नहीं किया जा सकता मगर वहां वसंत विहार कॉलोनी क्यों और कैसे आबाद हो गई यह मालुम नहीं। इस अवैध कालोनी बाबत मालचंद के वकील की ओर से नगर पालिका को नोटिस दिया हुआ है। रात को मोबाइल पर घंटी आई। बोलने वाले ने अपना नाम संदीप डांग बताया और जोहड़पायतन मामले को बंद करने के लिए धमकी दी। इसके बाद जब घूमने निकले हुए थे तब अपहरण प्रयास की घटना हुई। इस प्रकरण में अनुसंधान का कार्य सहायक उप निरीक्षक नूरमोहम्मद को सौंपा गया।०0०

*******







यह ब्लॉग खोजें