सूरतगढ़ में नागपाल होटल की अवैध दो मंजिला निर्माण को गिराने का आदेश
- करणी दान सिंह राजपूत -
पुराने बस स्टैंड कोने पर मुख्य सड़क पर बनाए गए नागपाल होटल के अवैध निर्माण को रोकने के लिए नगर पालिका ने पूर्व में नोटिस दिये, लेकिन मालिक ने अवैध निर्माण जारी रखते हुए ऊपर 2 मंजिलें और बना ली।
अब पालिका के अधिशासी अधिकारी ने 27 सितंबर 2017 को होटल के मालिक सुनील कुमार पुत्र रामचंद्र अरोड़ा को ऊपर की दो अवैध मंजिलें गिराने का आदेश दिया है। इस बीच कोई दस्तावेज निर्माण के हो तो एक सप्ताह में प्रस्तुत करने का भी लिखा है।
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने लिखा है कि मालिक द्वारा अवैध निर्माण को नहीं हटाए जाने की दशा में नगरपालिका अपने स्तर पर निर्माण को हटाएगी जिसके सारे हर्जे खर्चे आदि की जिम्मेवारी मालिक की होगी।
इस होटल के अवैध निर्माण की शिकायत पार्षद सुभाष चंद्र सैनी ने की थी। 2 वर्षों से यह शिकायत चल रही थी लेकिन पालिका के नोटिसों के बावजूद मालिक ने परवाह नहीं की तथा अवैध निर्माण जारी रखा था।
इस होटल में गैरकानूनी तरीके से बालकनी को भी बंद कर के कमरों का रूप दे दिया गया। राजस्थान में अन्य स्थानों पर अवैध मकान होटल आदि के निर्माण को पालिका व परिषद प्रशासन ने सील मोहर कर जब्त तक कर लिया था।
सूचना है कि सूरतगढ़ में अरोड़ वंश भवन और एक ब्राह्मण धर्मशाला को भी अवैध रूप से दुकानें बनाने पर नोटिस जारी हुए हैं। धर्मशाला आदि की जमीन सरकार ने सस्ती दरों पर भी दी थी जिनके लिए स्पष्ट नियम था कि व्यावसायिक कार्य नहीं किया जाएगा। इन शर्तों पर संबंधित संस्थान की समिति के हस्ताक्षर भी नगर पालिका के पास है।