भारत-पाक अंतराष्ट्रीय सीमा से दो किलोमीटर पट्टी में
प्रतिबंध
श्रीगंगानगर, 12 अगस्त। श्रीगंगानगर जिले से लगने वाले पाकिस्तान
बोर्डर के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय
सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आ रहा है, जिससे पाकिस्तानी लोकल सिम से
पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है।
जिला
कलक्टर व मजिस्ट्रेट श्री पी.सी.किशन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा
144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये
है कि श्रीगंगानगर जिले के किसी भी क्षेत्र जहा से पाकिस्तानी लोकल सिम से
पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नही करेगा तथा न
ही किसी व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी। इन आदेशों का उल्लंघन
करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही
की जायेगी। ये आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावशील होंगे।
श्रीगंगानगर,
12 अगस्त। जिला कलक्टर व जिला मजिस्टेªेट श्री पी.सी.किशन ने दण्ड
प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए उपखण्ड श्रीगंगानगर, करणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ एवं घडसाना से
लगती हुई भारत-पाक अंतराष्ट्रीय सीमा से दो किलोमीटर पट्टी में
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। आदेशानुसार सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे
तक उक्त क्षेत्र में कोई व्यक्ति आवागमन नही कर सकेगा। यदि किसी कृषक को
अपनी कृषि भूमि में सिंचाई व्यवस्था के लिये जाना अनिवार्य हो, तो वह उस
क्षेत्रा में स्थित सीमा सुरक्षा बल के बोर्डर पोस्ट अधिकारी/सेना के
अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आवागमन कर सकेगा। सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे
तक उक्त क्षेत्रा में कोई व्यक्ति पटाखें बैंण्ड आदि नही चलायेगा। यह
प्रतिबंध राज्य/केन्द्रीय सरकार के कर्मियों पर प्रभावी नही रहेगा। यह आदेश
9 अक्टूबर 2016 तक प्रभावी रहेगा।