गुरुवार, 14 सितंबर 2017

राजस्थान की युवती को गायब करने के आरोप में डेरा सच्चा सौदा बाबा की जांच फिर खुली



डेरा सच्चा सौदा से बाबा की अनुयाई राजस्थान की एक 25 वर्षीय महिला के गायब होने के मामले में जयपुर की एक अदालत ने राम रहीम के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं।जयपुर की अदालत ने जयपुर निवासी महिला अनुयायी के डेरे से गायब होने के मामले में लगी एफआर को खारिज कर दिया है और पुलिस को जांच कर एक महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।गौरतलब है कि पिछले साल पुलिस ने इस मुकदमे में एफआर लगा दी थी। इसके बाद गायब हुई महिला के पति कमलेश ने कोर्ट में प्रोटेस्ट याचिका दायर कर दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने ये आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार मनोहरपुरा कच्ची बस्ती निवासी कमलेश कुमार की ओर से दायर शिकायत पर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे।

 ​यह केस जयपुर की रहने वाली लापता महिला गुड्डी (25) के पति कमलेश कुमार की शिकायत पर कोर्ट इस्तगासे से मई, 2015 को जवाहर सर्किल थाने में दर्ज हुआ था।

कमलेश ने आरोप लगाया था कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने उनकी अनुयायी पत्नी को बहला फुसलाकर गायब कर दिया है। वह डेरे पर बार-बार पत्नी को तलाशने गया, लेकिन उसे कोई नहीं मिलवा रहा। परिवादी कमलेश कुमार ने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि पत्नी गुड्डी के कहने पर गत 24 मार्च 2015 को ट्रेन से सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा जाते समय एक सेवादार से मिला था।

डेरा में पहुंचने के बाद सेवादार 28 मार्च को उसकी पत्नी को दत्ता के बुलाने की बात कहकर ले गया। तब से उसकी पत्नी का पता नहीं चला। जानकारी के अनुसार मामले की जांच जवाहर सर्किल थाने के सबइंस्पेक्टर दिनेश कुमार को सौंपी गई थी। इसके बाद मुकदमे की जांच जवाहर सर्किल थाने से ट्रांसफर कर एसीपी मालवीय नगर को सौंपी गई।

पुलिस पड़ताल में सामने आया कि महिला सिरसा, हरियाणा से लापता हुई थी। तब पिछले साल इलाका गैर मानकर पुलिस ने मुकदमे में एफआर दे दी। पुलिस के मुताबिक कमलेश कुमार की शिकायत में गुरमीत राम रहीम के अलावा डेरा प्रमुख प्रबंध निदेशक डीपीएस दत्ता और डेरा सच्चा सौदा के सतनाम सिंह के खिलाफ भी गुड्डी को बहला-फुसला कर गायब करने का आरोप था।

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