मंगलवार, 4 नवंबर 2025

श्रीगंगानगर जिले में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण

 


* करणीदानसिंह राजपूत *
श्रीगंगानगर, 4 नवम्बर 2025.
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य 4 नवम्बर, मंगलवार से श्रीगंगानगर जिले में आरम्भ हुआ। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ ने घर-घर जाकर ईएफ (एन्युमरेशन फॉर्म) वितरण करना शुरू किया। इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ द्वारा वितरित किये जा रहे ईएफ कार्य का अवलोकन किया। साथ ही घरों में पहुंचकर मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए उक्त कार्य में सहयोग की अपील की।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने शहरी क्षेत्र के वार्ड नम्बर 8 और ग्रामीण क्षेत्र के 46 एफ मोडा सहित विभिन्न स्थानों पर बीएलओ द्वारा वितरित ईएफ कार्य को देखा। उन्होंने भाग संख्या 67 में श्रीमती बेअन्त कौर और श्री गुरनाम सिंह, भाग संख्या 75 में श्री राजेन्द्र पैंसिया, भाग संख्या 76 में श्री काशीराम, भाग संख्या 51 सहित अन्य मतदाताओं को भी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की जानकारी देते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने में सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ईएफ में मांगी जा रही जानकारी देकर मतदाता लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने ईआरओ और बीएलओ से भी आवश्यक जानकारी लेकर दिशा-निर्देश दिये।
उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाना है। इससे कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। भारत के संविधान द्वारा मतदाता के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। इसके अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी हो। वह व्यक्ति किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में वर्ष 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है। इसके तहत गंगानगर जिले में अब तक लगभग 60 प्रतिशत से अधिक भौतिक मैपिंग पूर्ण हो चुकी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदाता के लिए परिगणना प्रपत्र (ईएफ) तैयार किए गये हैं। इनमें मतदाता के वर्तमान मतदाता सूची में दर्शाए गए आवश्यक विवरण शामिल होंगे। इसमें मतदाता का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या आदि पूर्व मुद्रित रहेगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे। बीएलओ वर्ष 2002 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाता को अपने नाम अथवा अपने रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान एवं लिंक करने में सहयोग करेंगे। परिगणना प्रपत्र में मतदाता की पुरानी फोटो पूर्व मुद्रित रहेगी। इसके पास मतदाता को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो परिगणना प्रपत्र पर चिपकानी होगी।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट  https://election.rajasthan.gov.in  के सिटिजन सेन्टर कॉर्नर से मतदाता सूचियां देखी जा सकती हैं। पूर्व में की गई एसआईआर के सम्पूर्ण भारतवर्ष के डाटा वेबसाइट  https://voters.eci.gov.in पर उपलब्ध हैं। यहां मतदाता वर्ष 2002 की राजस्थान की मतदाता सूची एवं अन्य राज्यों की सूचियाँ भी देख सकते हैं। बीएलओ भरे हुए परिगणना प्रपत्र मतदाताओं से प्राप्त कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एईआरओ) को जमा कराएंगे। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर तीन बार जाएंगे तथा उन्हें परिगणना प्रपत्र भरने में सहायता करेंगे। इसे मतदाता अपने स्तर पर ऑनलाईन भी कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार वर्तमान में कोई भी दस्तावेज मांगे जाने की आवश्यकता परिगणना चरण के दौरान नहीं होगी। परिगणना प्रपत्र जमा कराने वाले समस्त मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल होंगे। गणना पूर्ण होने के पश्चात विगत एसआईआर से मिलान या लिंकिंग नहीं होने वाले मतदाताओं को ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा नोटिस जारी किया जाकर पात्रता की जांच की जाएगी। इसी के आधार पर पात्र नागरिकों के नाम अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। साथ ही अपात्र पाए गए व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा। 9 दिसम्बर से 9 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जायेगी। 9 दिसम्बर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा, जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन कार्य किया जायेगा। इसके उपरांत 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा। ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए अनुपस्थित, स्थानान्तरित, मृत एवं डुप्लीकेट नामों की सूची निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसके बाद नागरिक अपने नाम जुड़वाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
अवलोकन के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुभाष कुमार, श्रीकरणपुर ईआरओ श्री श्योराम सहित अन्य मौजूद रहे। o0o 












०0०
-
x

यह ब्लॉग खोजें